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गणतंत्र दिवस 2024: हरियाणा में कैदियों को 2 महीने तक की छूट, राम रहीम को भी मिलेगा लाभ

Republic Day 2024: गणतंत्र दिवस 2024 के मौके पर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश सरकार ने राज्य में न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है. इसके लिए कुछ शर्तें हैं.

Republic Day 2024
हरियाणा में कैदियों को 2 महीने तक की छूट.
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Jan 26, 2024, 11:50 AM IST

चंडीगढ़: गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर देश भर में उत्साह है. वहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि कैदियों को 2 महीने तक की छूट मिलेगी. हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं.

ये है शर्तें: आदेश के अनुसार प्रदेश के जेलों में बंद जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष, पांच वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट प्रदान की जाएगी.

26 जनवरी, 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी. इसके अलावा जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को भी मिलेगा लाभ: इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को भी मिलेगा. 50 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर चल रहा गुरमीत राम रहीम 20 जनवरी को ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है. सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है.

ये भी पढ़ें: 75वां गणतंत्र दिवस: क्या है इस बार खास और क्या है थीम, जानें एक नजर में

ये भी पढ़ें: गणतंत्र दिवस पर गूगल का विशेष डूडल, एनॉलोग टीवी से स्मार्टफोन तक की यात्रा को दर्शाया गया

चंडीगढ़: गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर देश भर में उत्साह है. वहीं, गणतंत्र दिवस के मौके पर हरियाणा हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने ऐलान किया है कि कैदियों को 2 महीने तक की छूट मिलेगी. हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी है. हालांकि इसके लिए कुछ शर्तें भी लागू की गई हैं.

ये है शर्तें: आदेश के अनुसार प्रदेश के जेलों में बंद जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 वर्ष या इससे अधिक की अवधि की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच वर्ष, पांच वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट प्रदान की जाएगी.

26 जनवरी, 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट भी दी जाएगी, बशर्ते वे अपने निर्धारित समय पर सम्बन्धित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं तो उस स्थिति में कारावास के बचे हुए समय में यह छूट दी जाएगी. इसके अलावा जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को भी मिलेगा लाभ: इसका लाभ डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को भी मिलेगा. 50 दिनों की पैरोल पर जेल से बाहर चल रहा गुरमीत राम रहीम 20 जनवरी को ही 50 दिन की पैरोल पर बाहर आया है. सजा मिलने के बाद 9वीं बार राम रहीम को पैरोल मिली है.

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