नई दिल्लीः दिल्ली आबकारी घोटाला मामले के आरोपी और पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत पर ट्रायल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका लंबित रहने के दौरान सुनवाई कर सकता है कि नहीं? इस पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला टाल दिया है. बुधवार को स्पेशल जज एमके नागपाल ने इस मसले पर अब 2 मार्च को फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
दरअसल, पहले की सुनवाई के दौरान ईडी और सीबीआई ने कहा था कि जमानत याचिका पर एक साथ दो कोर्ट में सुनवाई कैसे हो सकती है? दोनों जांच एजेंसियों ने कहा कि मनीष सिसोदिया की सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका पर फैसले के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका लंबित है. ऐसे में ट्रायल कोर्ट कैसे सुनवाई कर सकता है?
सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल की थी. कोर्ट ने 15 दिसंबर 2022 को पहले चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी और भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7, 7ए और 8 के तहत आरोप तय किए थे.
पहली चार्जशीट में कोर्ट ने जिन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लिया है, उनमें कुलदीप सिंह, नरेंद्र सिंह, विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली, अरुण रामचंद्र पिल्लै, मुत्थू गौतम और समीर महेंद्रू शामिल हैं. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.