ETV Bharat / state

एसआई पेपर लीक प्रकरण में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब - SI paper leak case

एसआई पेपरलीक प्रकरण में बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने इस मामले में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया है. अगली सुनवाई 6 मई को होगी.

records-of-lower-court-summoned-in-si-paper-leak-case-by-high-court-jaipur
एसआई पेपर लीक प्रकरण में निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 1, 2024, 7:08 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय से पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक से जुड़े मामले का रिकॉर्ड तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने 11 प्रशिक्षु एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें रिहा करने के सीएमएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 6 मई को अंतिम सुनवाई रखी है.

जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि प्रकरण से जुड़े तथ्यों की सही जानकारी के लिए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया जाना चाहिए. आरोपियों की ओर से अवैध हिरासत बताते हुए निचली अदालत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, एसओजी के अनुसार उसे पेश करने की तारीख में अंतर है. इसलिए निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखकर सही जानकारी मिल सकती है. राज्य सरकार के इस प्रार्थना पत्र का आरोपियों की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया. इस पर अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले की सुनवाई 6 मई को तय की है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से ट्रेनी एसआई सहित 12 आरोपियों को नहीं मिली राहत

गौरतलब है कि निचली अदालत ने 12 अप्रैल को आरोपी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माना था कि एसओजी ने आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले न तो नोटिस दिया था और न ही गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर पेश किया. ऐसे में अदालत ने आरोपियों की हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे. इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 15 अप्रैल को आरोपियों को रिहा करने पर रोक लगा दी थी. आरोपियों की ओर से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में याचिका पर एक मई को सुनवाई होनी है. ऐसे में हाईकोर्ट उसे एक सप्ताह में तय करे.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट, महानगर द्वितीय से पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती-2021 पेपर लीक से जुड़े मामले का रिकॉर्ड तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने 11 प्रशिक्षु एसआई सहित कुल 12 आरोपियों की हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें रिहा करने के सीएमएम कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर 6 मई को अंतिम सुनवाई रखी है.

जस्टिस सुदेश बंसल की एकलपीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की ओर से दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए.सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता अनुराग शर्मा ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा कि प्रकरण से जुड़े तथ्यों की सही जानकारी के लिए निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब किया जाना चाहिए. आरोपियों की ओर से अवैध हिरासत बताते हुए निचली अदालत में जो प्रार्थना पत्र पेश किया गया था, एसओजी के अनुसार उसे पेश करने की तारीख में अंतर है. इसलिए निचली अदालत के रिकॉर्ड को देखकर सही जानकारी मिल सकती है. राज्य सरकार के इस प्रार्थना पत्र का आरोपियों की ओर से कोई विरोध नहीं किया गया. इस पर अदालत ने निचली अदालत का रिकॉर्ड तलब करते हुए मामले की सुनवाई 6 मई को तय की है.

पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से ट्रेनी एसआई सहित 12 आरोपियों को नहीं मिली राहत

गौरतलब है कि निचली अदालत ने 12 अप्रैल को आरोपी पक्ष के प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए माना था कि एसओजी ने आरोपियों को गिरफ्तारी से पहले न तो नोटिस दिया था और न ही गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर पेश किया. ऐसे में अदालत ने आरोपियों की हिरासत को अवैध मानते हुए उन्हें रिहा करने के आदेश दिए थे. इस आदेश को राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने 15 अप्रैल को आरोपियों को रिहा करने पर रोक लगा दी थी. आरोपियों की ओर से इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि हाईकोर्ट में याचिका पर एक मई को सुनवाई होनी है. ऐसे में हाईकोर्ट उसे एक सप्ताह में तय करे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.