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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में RAU'S IAS स्टडी सर्कल मामले की सुनवाई 29 अक्टूबर को

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट में कोचिंग सेंटर हादसा मामले की सुनवाई टल गई है. कोर्ट ने सीबीआई की चार्जशीट पर नई तारीख दी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

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नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब के कारण हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई को टाल दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है.

सीबीआई ने 14 अक्टूबर को इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है. चार्जशीट में अन्य चार आरोपियों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को शामिल किया गया है. साथ ही कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया है.

गौरतलब है कि सभी आरोपी जमानत पर हैं, जिसमें 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को चार सह-मालिकों को जमानत दी थी.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत का मामला: कोर्ट ने छह आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा

यह मामला तब उठाया गया जब 27 जुलाई को RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में अचानक आई बाढ़ के कारण वहां पढ़ाई कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई. ये छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को सह-मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

नई दिल्ली: दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित RAU’S IAS स्टडी सर्कल में जलसैलाब के कारण हुई तीन छात्रों की मौत के मामले में सीबीआई की चार्जशीट पर सुनवाई को टाल दिया. अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट निशांत गर्ग ने मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को निर्धारित की है.

सीबीआई ने 14 अक्टूबर को इस मामले में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें थार चालक मनोज कथूरिया को आरोपी नहीं बनाया गया है. चार्जशीट में अन्य चार आरोपियों में परविंदर सिंह, तजिंदर सिंह, हरविंदर सिंह और सरबजीत सिंह को शामिल किया गया है. साथ ही कोचिंग के सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को भी आरोपी बनाया गया है. सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश और गैर-इरादतन हत्या का आरोप लगाया है.

गौरतलब है कि सभी आरोपी जमानत पर हैं, जिसमें 23 सितंबर को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीईओ अभिषेक गुप्ता और को-आर्डिनेटर देशपाल सिंह को अंतरिम जमानत दी थी. इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने 13 सितंबर को चार सह-मालिकों को जमानत दी थी.

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यह मामला तब उठाया गया जब 27 जुलाई को RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में अचानक आई बाढ़ के कारण वहां पढ़ाई कर रहे तीन छात्रों की मौत हो गई. ये छात्र यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और बेसमेंट की लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे.

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत मामला दर्ज किया था. यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि 2 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी, जबकि दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को सह-मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था.

यह भी पढ़ें- कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत के मामले में 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर

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