बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में 753 दुष्कर्म पीड़ितों और परिजनों को अब भी शासन से मुआवजे का इंतजार है. जिसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट में पेश की गई है. आपको बता दें कि बिलासपुर हाई कोर्ट में अनाचार पीड़िता और दुष्कर्म के बाद हुई मौत को लेकर केस चल रहा है. इस पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान होते हुए जनहित याचिका दायर करवाई है.पिछले दिनों बिलासपुर में नाबालिग ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया था.इसके बाद उसकी मौत हो गई थी. जिसमें मुआवजे को लेकर हाईकोर्ट ने जानकारी मांगी थी.जिस पर कोर्ट को जानकारी मिली की सिरगिट्टी में हुई इस घटना के बाद पीड़ित के परिजनों को 10 लाख रुपए देने की बात कही गई थी.जिसमें से ढाई लाख रुपए दिए जा चुके हैं.
क्या था मामला ? : आपको बता दें कि बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में 3 साल की बच्ची के साथ अनाचार का मामला सामने आया था.इस केस में बच्ची की मौत हो गई थी. बच्ची की मौत के बाद परिजनों ने बिलासपुर के नेहरू चौक पर धरना प्रदर्शन किया था. इस मामले को कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए, एक जनहित याचिका दायर करवाई. जिसमें शासन ने बच्ची के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा देने का वादा किया था. पहली किस्त में ढाई लाख रुपया दिया जाना था. पैसे दिए जाने के बाद मामले की जानकारी छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट को दी गई थी. इस दौरान राज्य विधिक प्राधिकरण ने राज्य में कुल मामलों की जानकारी भी हाई कोर्ट को दी.
753 रेप पीड़ितों को नहीं मिला मुआवजा : राज्य भर में 753 दुष्कर्म पीड़िताओं को 26.41 करोड़ की मुआवजा राशि अब तक नहीं दी जा सकी है. इसके लिए शासन की ओर से फंड नहीं मिला है. जिसकी मांग की जा रही है. राज्य विधिक प्राधिकरण के सचिव ने हाईकोर्ट में इस बारे में रिपोर्ट पेश की है. हाईकोर्ट ने महाधिवक्ता को राज्य सरकार सरकार से निर्देश लेकर पूरी जानकारी देने कहा है.