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विजमा यादव के निर्वाचन के खिलाफ राकेशधर की चुनाव याचिका खारिज, 2022 के विधानसभा निर्वाचन को दी थी चुनौती - allahabad high court news - ALLAHABAD HIGH COURT NEWS

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक विजमा यादव के चुनाव को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री राकेशधार त्रिपाठी की चुनाव याचिका खारिज कर दी है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट
इलाहाबाद हाईकोर्ट (photo credit etv bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 4, 2024, 9:26 PM IST

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक विजमा यादव के चुनाव को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री राकेशधार त्रिपाठी की चुनाव याचिका खारिज कर दी है. राकेशधर त्रिपाठी भी उक्त विधानसभा से प्रत्याशी थे. उन्होंने विजमा यादव पर भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी.

चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि चुनाव याचिका से यह पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा चुनाव को दूषित किया गया. याचिका में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि निर्वाचित प्रत्याशी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे चुनाव तथ्यात्मक रूप से प्रभावित हुआ. याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं. जिसमें यह साबित करना आवश्यक है कि निर्वाचित प्रत्याशी का चुनाव परिणाम जारी करने में संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि 10 मार्च 2022 को घोषित चुनाव परिणाम को दूषित साबित कर सके. याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि निर्वाचित प्रत्याशी के किस कार्य से चुनाव प्रभावित हुआ. सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रत्याशी ने फ्रॉड किया है.

कोर्ट ने कहा कि याची ने विजमा यादव के नामांकन पत्र को भी याचिका का हिस्सा नहीं बनाया. शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और अवसर देने के बावजूद कई तकनीकी खामियों को यांची द्वारा दूर नहीं किया गया.

यह भी पढ़ें :जामा मस्जिद की सीढ़ियों से श्रीकृष्ण का विग्रह निकालने और ASI सर्वे के लिए याचिका दाखिल - Jama Masjid Agra

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रयागराज की प्रतापपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित विधायक विजमा यादव के चुनाव को चुनौती देने वाली पूर्व मंत्री राकेशधार त्रिपाठी की चुनाव याचिका खारिज कर दी है. राकेशधर त्रिपाठी भी उक्त विधानसभा से प्रत्याशी थे. उन्होंने विजमा यादव पर भ्रष्ट तरीके से चुनाव जीतने का आरोप लगाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी.

चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने कहा कि चुनाव याचिका से यह पता नहीं चलता है कि किस प्रकार से निर्वाचित प्रत्याशी द्वारा चुनाव को दूषित किया गया. याचिका में इस बात का खुलासा नहीं किया गया है कि निर्वाचित प्रत्याशी ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के किन प्रावधानों का उल्लंघन किया है, जिससे चुनाव तथ्यात्मक रूप से प्रभावित हुआ. याचिका में लगाए गए आरोप अस्पष्ट हैं और जन प्रतिनिधित्व कानून के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं. जिसमें यह साबित करना आवश्यक है कि निर्वाचित प्रत्याशी का चुनाव परिणाम जारी करने में संविधान के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है. कोर्ट ने कहा कि रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि 10 मार्च 2022 को घोषित चुनाव परिणाम को दूषित साबित कर सके. याचिका में यह भी नहीं बताया गया है कि निर्वाचित प्रत्याशी के किस कार्य से चुनाव प्रभावित हुआ. सिर्फ इतना कहा गया है कि प्रत्याशी ने फ्रॉड किया है.

कोर्ट ने कहा कि याची ने विजमा यादव के नामांकन पत्र को भी याचिका का हिस्सा नहीं बनाया. शपथ पत्र पर उनके हस्ताक्षर नहीं हैं और अवसर देने के बावजूद कई तकनीकी खामियों को यांची द्वारा दूर नहीं किया गया.

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