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एसआई भर्ती : 2021 पेपर लीक मामले के आरोपी ट्रेनी SI को कोर्ट से मिली जमानत - SI Paper Leak

Rajasthan SI Recruitment 2021, एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के आरोपी ट्रेनी SI को कोर्ट से जमानत मिली है. कोर्ट ने क्या कहा और क्या है पूरा मामला ? यहां जानिए...

District Court Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 1, 2024, 8:56 PM IST

जयपुर. राजस्थान के जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के आरोपी एसआई हरिओम पाटीदार को 50 हजार रुपए के मुचलके व 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है और तथ्यात्मक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई अन्य केस भी दर्ज नहीं है.

मामले की एफएसएल रिपोर्ट भी उसके पक्ष में आई है और ऐसे में उसे जमानत का लाभ देना उचित होगा. इस मामले में एसओजी ने एसआई की ट्रेनिंग ले रहे आरोपी के खिलाफ भी परीक्षा में पास होने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की. आरोपी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया है और उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आई है.

पढ़ें : एसआई पेपर लीक का एक और मास्टरमाइंड सीकर से गिरफ्तार, पुलिस ने किया बड़ा खुलासा - Rajasthan SI Paper Leak

उसने खुद ही परीक्षा दी थी और अपनी योग्यता के आधार पर ही पास हुआ है और ट्रेनिंग ले रहा है. वह पूर्व में एलडीसी के पद पर भी था. उससे किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. अनुसंधान अधिकारी ने भी उसके खिलाफ किसी तरह की साक्ष्य नहीं मानी है. निचली कोर्ट ने गलत आधार पर उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए.

कोर्ट ने बहस सुनकर कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 व आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत आरोप हैं. उस पर ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म व उपस्थिति पत्र पर किए हस्ताक्षर की भिन्नता एवं पुराने फोटोग्राफ के संदेह के आधार पर खुद की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलवाने का आरोप है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में विवादित लिखावट व हस्ताक्षर आरोपी के समान ही पाए हैं और आईओ ने भी उन पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित होगा.

जयपुर. राजस्थान के जयपुर मेट्रो-द्वितीय की एडीजे कोर्ट ने प्रदेश के चर्चित एसआई भर्ती 2021 पेपर लीक मामले के आरोपी एसआई हरिओम पाटीदार को 50 हजार रुपए के मुचलके व 25-25 हजार रुपए की दो जमानतों पर रिहा करने का निर्देश दिया. कोर्ट ने कहा कि आरोपी को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया है और तथ्यात्मक रिपोर्ट में उसके खिलाफ कोई अन्य केस भी दर्ज नहीं है.

मामले की एफएसएल रिपोर्ट भी उसके पक्ष में आई है और ऐसे में उसे जमानत का लाभ देना उचित होगा. इस मामले में एसओजी ने एसआई की ट्रेनिंग ले रहे आरोपी के खिलाफ भी परीक्षा में पास होने के लिए अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की. आरोपी के अधिवक्ता दीपक चौहान ने कोर्ट को बताया कि आरोपी को मामले में झूठा फंसाया है और उसके खिलाफ कोई भी साक्ष्य प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर सामने नहीं आई है.

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उसने खुद ही परीक्षा दी थी और अपनी योग्यता के आधार पर ही पास हुआ है और ट्रेनिंग ले रहा है. वह पूर्व में एलडीसी के पद पर भी था. उससे किसी भी तरह की बरामदगी नहीं हुई है. अनुसंधान अधिकारी ने भी उसके खिलाफ किसी तरह की साक्ष्य नहीं मानी है. निचली कोर्ट ने गलत आधार पर उसके जमानत प्रार्थना पत्र को खारिज किया है. इसलिए उसे जमानत का लाभ दिया जाए.

कोर्ट ने बहस सुनकर कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं व राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 1992 व आईटी एक्ट की धारा 66डी के तहत आरोप हैं. उस पर ऑनलाइन भरे गए परीक्षा फॉर्म व उपस्थिति पत्र पर किए हस्ताक्षर की भिन्नता एवं पुराने फोटोग्राफ के संदेह के आधार पर खुद की जगह दूसरे व्यक्ति को परीक्षा दिलवाने का आरोप है, लेकिन एफएसएल रिपोर्ट में विवादित लिखावट व हस्ताक्षर आरोपी के समान ही पाए हैं और आईओ ने भी उन पर कोई आरोप प्रमाणित नहीं माने हैं. ऐसे में उसे जमानत का लाभ दिया जाना उचित होगा.

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