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नए पैनल से अधीनस्थ अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक - Rajasthan High Court

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 2, 2024, 9:54 PM IST

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए नए पैनल से अधीनस्थ अदालतों में लोक अभियोजक की नियुक्ति पर रोक लगा दी है.

COURT STAYS ON APPOINTMENT,  PUBLIC PROSECUTORS IN SUBORDINATE
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग की ओर से गत 26 जून को जिला कलेक्टरों को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, विधि विभाग और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पाराशर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो पूर्व के पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है.

याचिका में कहा गया कि विधि विभाग ने 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श कर निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए वकीलों की पैनल लिस्ट तैयार उपलब्ध कराएं. इस सूची में प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन और अधिकतम पांच वकीलों को शामिल किया जाए. याचिका में बताया गया कि विभाग ने गत 26 जून को एक नया पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को आवेदन करने वाले वकीलों में से एक अतिरिक्त पैनल भेजने के निर्देश दिए.

पढ़ेंः 5 साल के अनुभवी को एएजी बनाने को चुनौती, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - Rajasthan High Court

पत्र में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त पैनल में पूर्व में प्रस्तावित नामों से अलग अधिवक्ताओं के नाम होने चाहिए. याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त पैनल बनाने के पीछे मनचाहे वकीलों को लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति देना है. ऐसे में नई पैनल लिस्ट से लोक अभियोजक पद पर नियुक्तियों को रोका जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नई पैनल लिस्ट से नियुक्तियां देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विभाग की ओर से गत 26 जून को जिला कलेक्टरों को वकीलों का अतिरिक्त पैनल तैयार करने के लिए भेजे पत्र के आधार पर बनाए नए पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार, विधि विभाग और अजमेर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस अनिल उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश विवेक पाराशर की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. हालांकि, अदालत ने राज्य सरकार को छूट दी है कि वह चाहे तो पूर्व के पैनल से लोक अभियोजकों की नियुक्ति कर सकती है.

याचिका में कहा गया कि विधि विभाग ने 31 जनवरी को सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए थे कि वह संबंधित जिला एवं सत्र न्यायाधीश से परामर्श कर निचली अदालतों में लोक अभियोजकों की नियुक्ति के लिए वकीलों की पैनल लिस्ट तैयार उपलब्ध कराएं. इस सूची में प्रत्येक पद के लिए कम से कम तीन और अधिकतम पांच वकीलों को शामिल किया जाए. याचिका में बताया गया कि विभाग ने गत 26 जून को एक नया पत्र जारी कर जिला कलेक्टरों को आवेदन करने वाले वकीलों में से एक अतिरिक्त पैनल भेजने के निर्देश दिए.

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पत्र में यह भी कहा गया कि अतिरिक्त पैनल में पूर्व में प्रस्तावित नामों से अलग अधिवक्ताओं के नाम होने चाहिए. याचिका में कहा गया कि अतिरिक्त पैनल बनाने के पीछे मनचाहे वकीलों को लोक अभियोजक पद पर नियुक्ति देना है. ऐसे में नई पैनल लिस्ट से लोक अभियोजक पद पर नियुक्तियों को रोका जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नई पैनल लिस्ट से नियुक्तियां देने पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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