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Rajasthan: एडीजे भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती 2024 को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब मांगा है.

HIGH COURT ADMINISTRATION,  HIGH COURT SOUGHT REPLY
हाईकोर्ट प्रशासन से मांगा जवाब. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 6 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2024 की भर्ती विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अंकुर ने बताया कि भर्ती नियमों के तहत अब तक निकाली भर्तियों में अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 171 व आरक्षित वर्ग के लिए 156 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी था. वहीं, इस भर्ती में विज्ञापन की शर्त में बदलाव करते हुए अब अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 193.5 व आरक्षित वर्ग के लिए 176 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी किया है.

पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन की एसएलपी की खारिज - Supreme Court rejected the SLP

नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है. वहीं, ऐसा करना न केवल भर्ती नियमों के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 की भी अवहेलना है, इसलिए भर्ती में नियमों की पालना कराई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों डीजे कैडर के कुल 95 पदों के लिए भर्ती निकाली है. हाईकोर्ट में मामला आने के बाद अब ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने एडीजे भर्ती-2024 की भर्ती विज्ञापन की शर्तों को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है. सीजे एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश अरविंद कुमार अरोड़ा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता अंकुर ने बताया कि भर्ती नियमों के तहत अब तक निकाली भर्तियों में अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 171 व आरक्षित वर्ग के लिए 156 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी था. वहीं, इस भर्ती में विज्ञापन की शर्त में बदलाव करते हुए अब अंतिम चयन के लिए सामान्य वर्ग के लिए 193.5 व आरक्षित वर्ग के लिए 176 न्यूनतम अंक लाया जाना जरूरी किया है.

पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने एडीजे भर्ती को लेकर हाईकोर्ट प्रशासन की एसएलपी की खारिज - Supreme Court rejected the SLP

नियमों में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है. वहीं, ऐसा करना न केवल भर्ती नियमों के खिलाफ है, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 की भी अवहेलना है, इसलिए भर्ती में नियमों की पालना कराई जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने हाईकोर्ट प्रशासन से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि हाईकोर्ट प्रशासन ने गत दिनों डीजे कैडर के कुल 95 पदों के लिए भर्ती निकाली है. हाईकोर्ट में मामला आने के बाद अब ये भर्ती प्रक्रिया विवादों में आ गई है.

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