जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने डीग की पहाड़ी तहसील में हो रहे अवैध खनन को नहीं रोकने के मामले में मुख्य सचिव, प्रमुख खान सचिव, खान निदेशक, संभागीय आयुक्त, डीग कलेक्टर और एसपी सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस प्रवीर भटनागर की खंडपीठ ने यह आदेश विजय मिश्रा व अन्य की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता डीडी खंडेलवाल ने अदालत को बताया कि पहाड़ी तहसील में बड़ी संख्या में अवैध खनन किया जा रहा है. इसे रोकने के लिए स्थानीय निवासियों ने फरवरी, 2019 से लेकर अब तक कई बार प्रशासन और पुलिस को शिकायत कर चुके हैं. प्रशासन के अधिकारियों ने यहां दौरा कर अवैध खनन माना, लेकिन उसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई. याचिकाकर्ता ने मामले की सीबीआई जांच के लिए भी अधिकारियों के समक्ष गत माह अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर भी कुछ निर्णय नहीं लिया गया.
याचिका में बताया गया कि उच्च स्तर पर शिकायत करने पर यहां दबिश दी गई, लेकिन टीम के आने से पूर्व में मिलीभगत के चलते खननकर्ताओं को जानकारी मिली गई और वे फरार हो गए. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि घनी आबादी के पास खनन में विस्फोटक का उपयोग किया जाता है. इसके चलते स्थानीय निवासियों के लिए खतरा पैदा हो गया है. याचिका में गुहार की गई कि यहां चल रहे अवैध खनन को रोका जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.