जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने एनएचएआई के अधिकारियों सहित अन्य जिम्मेदार अफसरों को 29 जनवरी को पेश होकर बताने को कहा है कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर भांकरोटा के पास बन रहा फ्लाईओवर का काम कब तक पूरा कर लिया जाएगा. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस विनोद कुमार भारवानी की खंडपीठ ने यह आदेश रायचंद चौधरी की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.
सुनवाई के दौरान एनएचएआई की ओर से अधिवक्ता संदीप पाठक ने अदालत को बताया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर पांच फ्लाईओवर का काम शुरू किया गया था. जिनमें से चार फ्लाईओवर बन चुके हैं और उन पर वाहनों का आवागमन भी शुरू हो चुका है. वहीं भांकरोटा पर बन रहा शेष एक फ्लाईओवर का काम अभी चल रहा है और आगामी दिनों में उसे पूरा कर लिया जाएगा.
इस पर अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि फ्लाईओवर का काम पूरा नहीं होने के कारण यहां घंटों तक जाम लगा रहता है. इसके अलावा वाहनों के डायवर्जन को लेकर भी कोई गंभीरता नहीं दिखाई जा रही हैं. ऐसे में एनएचएआई और अन्य संबंधित अधिकारी आकर निर्माण पूरा होने की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी दें. जनहित याचिका में कहा गया कि जयपुर-अजमेर हाईवे पर बन रहे फ्लाईओवर का समय पर निर्माण पूरा नहीं हुआ है. इसके चलते यहां जगह-जगह कई घंटों तक वाहन जाम में फंसे रहते हैं. ऐसे में इनका समय पर निर्माण पूरा करने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए जाएं.