ETV Bharat / state

थानों में जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए बनेगी एसओपी - Rajasthan High Court

Rajasthan High Court, राजस्थान के थानों में विभिन्न प्रकरणों में जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए जल्द ही पुलिस की ओर से एसओपी बनाई जाएगी. एसओपी के जरिए तय किया जाएगा कि विशेष अधिनियम सहित अन्य अवैध गतिविधियों में जब्त वाहनों सहित थानों में कबाड़ हो रही गाड़ियों का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा.

Rajasthan High Court
जब्त वाहनों के निस्तारण के लिए बनेगी एसओपी (ETV BHARAT JAIPUR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 18, 2024, 6:41 AM IST

जयपुर : प्रदेश के थानों में विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण के लिए जल्द ही पुलिस की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाई जाएगी. एसओपी के जरिए तय किया जाएगा कि विशेष अधिनियम सहित अन्य अवैध गतिविधियों में जब्त वाहनों सहित थानों में कबाड़ हो रही गाड़ियों का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा.

आईपीएस प्रहलाद कृष्णिया की ओर से हाईकोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी गई. इस पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने एसओपी तैयार करने के लिए एक अक्टूबर तक का समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने थानों में रखे गए जब्त वाहनों और उनकी श्रेणियों की जानकारी भी मांगी है. अदालत ने कहा कि मामले में न्यायमित्र स्नेहदीप के सहयोग से एसओजी को अंतिम रूप दिया जाए. अदालत मामले में अब आठ अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें - केन्द्र सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज, वाहनों के फिटनेस पर अतिरिक्त फीस वसूली पर रहेगी रोक - Rajasthan High Court

गौरतलब है कि अदालत के संज्ञान में आया था कि प्रदेश के विभिन्न थानों में लंबे समय से बड़ी संख्या में जब्त वाहन पड़े हैं और इनका समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है. न्याय मित्र स्नेहदीप ने बताया कि अदालत के सामने समय-समय पर ऐसे कई मामले आए, जिसमें जब्तशुदा वाहन लंबे समय से पुलिस थानों में पड़े हैं और पुलिस उन्हें रिलीज नहीं कर रही है. इस पर अदालत ने मंशा जताई कि एक एसओपी बननी चाहिए, जिसके जरिए विभिन्न अपराधों में जब्त किए वाहनों का समय पर निस्तारण किया जा सके. जिसके चलते थानों में जब्त वाहनों का अंबार भी नहीं लगे.

जयपुर : प्रदेश के थानों में विभिन्न प्रकरणों में जब्त किए गए वाहनों के निस्तारण के लिए जल्द ही पुलिस की ओर से मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी बनाई जाएगी. एसओपी के जरिए तय किया जाएगा कि विशेष अधिनियम सहित अन्य अवैध गतिविधियों में जब्त वाहनों सहित थानों में कबाड़ हो रही गाड़ियों का निस्तारण किस तरह से किया जाएगा.

आईपीएस प्रहलाद कृष्णिया की ओर से हाईकोर्ट को इस संबंध में जानकारी दी गई. इस पर जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने एसओपी तैयार करने के लिए एक अक्टूबर तक का समय दिया है. इसके साथ ही अदालत ने थानों में रखे गए जब्त वाहनों और उनकी श्रेणियों की जानकारी भी मांगी है. अदालत ने कहा कि मामले में न्यायमित्र स्नेहदीप के सहयोग से एसओजी को अंतिम रूप दिया जाए. अदालत मामले में अब आठ अक्टूबर को सुनवाई करेगी.

इसे भी पढ़ें - केन्द्र सरकार का प्रार्थना पत्र खारिज, वाहनों के फिटनेस पर अतिरिक्त फीस वसूली पर रहेगी रोक - Rajasthan High Court

गौरतलब है कि अदालत के संज्ञान में आया था कि प्रदेश के विभिन्न थानों में लंबे समय से बड़ी संख्या में जब्त वाहन पड़े हैं और इनका समय पर निस्तारण नहीं हो रहा है. न्याय मित्र स्नेहदीप ने बताया कि अदालत के सामने समय-समय पर ऐसे कई मामले आए, जिसमें जब्तशुदा वाहन लंबे समय से पुलिस थानों में पड़े हैं और पुलिस उन्हें रिलीज नहीं कर रही है. इस पर अदालत ने मंशा जताई कि एक एसओपी बननी चाहिए, जिसके जरिए विभिन्न अपराधों में जब्त किए वाहनों का समय पर निस्तारण किया जा सके. जिसके चलते थानों में जब्त वाहनों का अंबार भी नहीं लगे.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.