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हाईकोर्ट ने ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर को जारी किया अवमानना नोटिस - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बाद भी स्ट्रीट वेंडर्स के खिलाफ हो रही कार्रवाई के मामले में ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी किया है.

ISSUED CONTEMPT NOTICE,  NOTICE TO THE COMMISSIONER
राजस्थान हाईकोर्ट. (Etv Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 3, 2024, 8:49 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बावजूद भी स्ट्रीट वेंडर्स और हाट बाजारों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर रुक्मणि रियाड को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने निगम कमिश्नर से दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न अदालती आदेश की अवमानना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पिपुल्स ग्रीन असंगठित श्रमिक यूनियन की अवमानना याचिका पर दिए.

अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत ने गत 28 मार्च को आदेश जारी कर राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए थे कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करने, पहचान पत्र की शर्त का पालन नहीं होने की स्थिति में और अतिक्रमण होने पर ही कार्रवाई करने को कहा था. इसके बावजूद भी ग्रेटर नगर निगम इस आदेश की अवहेलना कर स्ट्रीट वेंडर्स व हाट बाजार वालों पर कार्रवाई कर रही है.

पढ़ेंः अदालती आदेश की पालना नहीं करने पर प्रमुख राजस्व सचिव सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी - Rajasthan High Court

ऐसा करना अदालती आदेश की अवमानना है. याचिका में कहा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स के पास नगर निगम का आई कार्ड होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. ग्रेटर नगर निगम को स्ट्रीट वेडर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से रोका जाए और अदालती आदेश की अवमानना करने पर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती रोक के बावजूद भी स्ट्रीट वेंडर्स और हाट बाजारों पर अभियान चलाकर कार्रवाई करने को गंभीरता से लिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में ग्रेटर नगर निगम कमिश्नर रुक्मणि रियाड को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. अदालत ने निगम कमिश्नर से दो सप्ताह में बताने को कहा है कि क्यों न अदालती आदेश की अवमानना करने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश पिपुल्स ग्रीन असंगठित श्रमिक यूनियन की अवमानना याचिका पर दिए.

अवमानना याचिका में कहा गया कि अदालत ने गत 28 मार्च को आदेश जारी कर राज्य सरकार और नगर निगम को निर्देश दिए थे कि किसी भी स्ट्रीट वेंडर्स की ओर से स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के प्रावधानों की अवहेलना करने, पहचान पत्र की शर्त का पालन नहीं होने की स्थिति में और अतिक्रमण होने पर ही कार्रवाई करने को कहा था. इसके बावजूद भी ग्रेटर नगर निगम इस आदेश की अवहेलना कर स्ट्रीट वेंडर्स व हाट बाजार वालों पर कार्रवाई कर रही है.

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ऐसा करना अदालती आदेश की अवमानना है. याचिका में कहा गया कि स्ट्रीट वेंडर्स के पास नगर निगम का आई कार्ड होने के बावजूद भी उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. ग्रेटर नगर निगम को स्ट्रीट वेडर्स के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई से रोका जाए और अदालती आदेश की अवमानना करने पर निगम आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने निगम कमिश्नर को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है.

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