जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने दौसा की लालसोट नगर पालिका के चेयरमैन पद पर 4 फरवरी को होने वाले उप चुनाव पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश निवर्तमान चेयरमैन रक्षा मिश्रा की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता अंकित यादव ने अदालत को बताया की याचिकाकर्ता लालसोट नगर पालिका में चेयरमैन पद पर थी. गत 12 जनवरी को उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की कार्रवाई कर चेयरमैन पद से हटा दिया गया. इस कार्रवाई को लेकर याचिकाकर्ता ने जिला कलेक्टर से संबंधित दस्तावेज मांगे, लेकिन उसे यह दस्तावेज नहीं दिए गए. इसके अलावा याचिकाकर्ता को अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण भी नहीं बताया गया.
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याचिका में गुहार की गई है कि चार फरवरी को चेयरमैन पद के लिए होने वाले उप चुनाव पर रोक लगाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने चुनाव पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है. गौरतलब है कि गत दिनों नगर पालिका के कुछ पार्षदों ने जिला कलेक्टर को पत्र सौंपकर नगर पालिका चेयरमैन रक्षा मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की कार्रवाई शुरू करने की मांग की थी. इसके बाद 12 जनवरी 2024 को रक्षा मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उन्हें पद से हटा दिया गया. वहीं, 4 फरवरी को इस पद पर उप चुनाव कराना तय किया गया.