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Rajasthan: अदालती आदेश की अवमानना करने पर केंद्रीय गृह सचिव व सीआरपीएफ डीजी को अवमानना नोटिस

राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना करने पर केंद्रीय गृह सचिव को नोटिस दिया है.

COURT ISSUED CONTEMPT NOTICE,  NOTICE TO UNION HOME SECRETARY
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 3 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि उनकी ओर से अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई?. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीएफ के सिपाही पद से हटा दिया गया था. इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने गत वर्ष 16 मई को आदेश जारी करके याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए थे.

पढ़ेंः दो आईएएस सहित अन्य अफसरों को अवमानना नोटिस जारी - Rajasthan High Court

याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में सीआरपीएफ ने उसे सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन उसे सेवा परिलाभ नहीं दिए. सीआरपीएफ का यह कृत्य अदालती आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है. ऐसे में उसे सेवा परिलाभ दिलाया जाए और दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने अदालती आदेश के बावजूद भी सिपाही को सेवा परिलाभ नहीं देने पर केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह सहित अन्य को अवमानना नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि उनकी ओर से अदालती आदेश की पालना क्यों नहीं की गई?. जस्टिस उमाशंकर व्यास की एकलपीठ ने यह आदेश सतीश कुमार की अवमानना याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

अवमानना याचिका में अधिवक्ता एलके शर्मा ने बताया कि याचिकाकर्ता को सीआरपीएफ के सिपाही पद से हटा दिया गया था. इस पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी. हाईकोर्ट ने गत वर्ष 16 मई को आदेश जारी करके याचिकाकर्ता को समस्त सेवा परिलाभ के साथ पुन: सेवा में लेने के आदेश दिए थे.

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याचिका में कहा गया कि अदालती आदेश की पालना में सीआरपीएफ ने उसे सेवा में बहाल तो कर दिया, लेकिन उसे सेवा परिलाभ नहीं दिए. सीआरपीएफ का यह कृत्य अदालती आदेश की अवमानना की श्रेणी में आता है. ऐसे में उसे सेवा परिलाभ दिलाया जाए और दोषी अवमाननाकर्ता अफसरों पर कार्रवाई की जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने केन्द्रीय गृह सचिव अजय कुमार और सीआरपीएफ डीजी अनीस दयाल सिंह सहित अन्य से जवाब तलब किया है.

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