ETV Bharat / state

राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को अतिक्रमण हटाने के लिए दिया आखिरी मौका

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए जेडीए को चार सप्ताह का समय दिया है.

Court gives four weeks time,  remove encroachment
राजस्थान हाईकोर्ट ने जेडीए को अतिक्रमण हटाने के लिए दिया आखिरी मौका.
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 19, 2024, 8:25 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको फ्लाईओवर के बीच बनी 200 फीट की पब्लिक रोड पर हुए अतिक्रमणों के मामले में जेडीए को आखिरी मौका देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश बाबूलाल शर्मा की पीआईएल पर दिया.

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से एएजी संदीप तनेजा ने कार्रवाई के लिए समय मांगा. वहीं, प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जेडीए ने 26 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटे हैं. जेडीए ने 691 अतिक्रमियों को नोटिस दे दिए हैं और अब आदेश की पालना के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा है. इसलिए जेडीए से अतिक्रमण हटवाने वाले आदेश का पालन करवाया जाए.

पढ़ेंः कलेक्टर बताएं कितने मामलों में जमीन बिकने के दिन ही म्युटेशन खोला-हाईकोर्ट

जेडीए ने अतिक्रमियों को नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली है और कार्रवाई नहीं हो रही. इसलिए आदेश का पालन करवाया जाए. दरअसल हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2021 के आदेश से जेडीए को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में इस रोड के सभी अतिक्रमणों को चिह्नित करें. इसके साथ ही उसके तीन महीने में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करें. इसके अलावा जेडीए को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अफसरों का यह दायित्व है कि वे पब्लिक रोड व फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमणों को चिह्नित कर उन्हें जल्द हटाए. पीआईएल में 200 फीट की रोड पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का आग्रह किया था.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यू सांगानेर रोड पर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से रीको फ्लाईओवर के बीच बनी 200 फीट की पब्लिक रोड पर हुए अतिक्रमणों के मामले में जेडीए को आखिरी मौका देते हुए चार सप्ताह का समय दिया है. जस्टिस पंकज भंडारी व जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने यह निर्देश बाबूलाल शर्मा की पीआईएल पर दिया.

सुनवाई के दौरान जेडीए की ओर से एएजी संदीप तनेजा ने कार्रवाई के लिए समय मांगा. वहीं, प्रार्थी के अधिवक्ता प्रहलाद शर्मा ने कहा कि जेडीए ने 26 मई 2023 को अतिक्रमण हटाने के लिए तीन महीने का समय मांगा था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटे हैं. जेडीए ने 691 अतिक्रमियों को नोटिस दे दिए हैं और अब आदेश की पालना के लिए बार-बार समय मांगा जा रहा है. इसलिए जेडीए से अतिक्रमण हटवाने वाले आदेश का पालन करवाया जाए.

पढ़ेंः कलेक्टर बताएं कितने मामलों में जमीन बिकने के दिन ही म्युटेशन खोला-हाईकोर्ट

जेडीए ने अतिक्रमियों को नोटिस देकर ही इतिश्री कर ली है और कार्रवाई नहीं हो रही. इसलिए आदेश का पालन करवाया जाए. दरअसल हाईकोर्ट ने 30 जुलाई 2021 के आदेश से जेडीए को निर्देश दिया था कि वह एक महीने में इस रोड के सभी अतिक्रमणों को चिह्नित करें. इसके साथ ही उसके तीन महीने में अभियान चलाकर अवैध निर्माणों को हटाने की कार्रवाई करें. इसके अलावा जेडीए को अदालती आदेश की पालना रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा था. हाईकोर्ट ने कहा था कि स्थानीय अफसरों का यह दायित्व है कि वे पब्लिक रोड व फुटपाथ पर हो रहे अतिक्रमणों को चिह्नित कर उन्हें जल्द हटाए. पीआईएल में 200 फीट की रोड पर हो रहे अतिक्रमणों को हटाने का आग्रह किया था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.