जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने आरसीए को भंग करने के मामले में दायर अपील पर सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी है. मुख्य न्यायाधीश एमएम श्रीवास्तव और जस्टिस गणेश मीणा की खंडपीठ के समक्ष महाधिवक्ता ने जवाब पेश करने के लिए समय मांगा. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई टाल दी.
अपील में कहा गया कि सहकारिता रजिस्ट्रार ने गत 28 मार्च को एसोसिएशन को भंग कर दी थी. इसके खिलाफ दायर याचिका को एकलपीठ ने यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि उन्हें रजिस्ट्रार के आदेश के खिलाफ अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्ति रखनी चाहिए थी. खेल परिषद की शिकायत पर ही रजिस्ट्रार ने एसोसिएशन को भंग किया था.
ऐसे में अपीलीय अधिकारी के तौर पर खेल सचिव के समक्ष याचिका दायर करने का कोई औचित्य ही नहीं है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रतीक कासलीवाल ने बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट ने अपील को मंजूर करते हुए सुनवाई के लिए दो बिंदु तय किए थे. इसमें क्या अपीलीय अधिकारी मामले में सुनवाई करने के लिए सक्षम थे और क्या सुनवाई का वैकल्पिक विकल्प मौजूद होने के बावजूद अदालत प्रकरण में सुनवाई कर सकती है? शामिल था. सुनवाई के दौरान दोनों बिंदुओं पर जवाब पेश करने के लिए महाधिवक्ता ने समय मांगा. इस पर अदालत ने प्रकरण की सुनवाई 12 अगस्त तक टाल दी है.