जयपुरः राज्य सरकार ने यूपी निवासी आदतन गौवंश तस्कर नजीम खान को 21 अक्टूबर को मिली जमानत रद्द करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर की है. रिव्यू पिटीशन में राज्य सरकार ने आरोपी को जमानत देने वाला आदेश वापस लेकर उसे रद्द करने का आग्रह किया है.
राज्य के एएजी शिवमंगल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ राजस्थान गोवंश अधिनियम और पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं. उस पर यूपी में भी गिरोह से संबंधित आरोप हैं. आरोपी खान का आपराधिक इतिहास उसे एक आदतन अपराधी बनाता है. ऐसे में जमानत पर छूटे रहने पर उससे ना केवल सार्वजनिक सुरक्षा का खतरा है, बल्कि गौवंश तस्करी में उसके अपराध का सिलसिला भी जारी रह सकता है.
राज्य सरकार गोवंश तस्करी को रोकने के लिए उपाय कर रही है. सुप्रीम कोर्ट आरोपी की जमानत रद्द करता है तो इससे पशु क्रूरता व अवैध परिवहन मामलों के आरोपियों में कानून की सख्त कार्रवाई स्थापित होगी, इसलिए अदालत आरोपी को दी जमानत आदेश पर पुनर्विचार करे. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से लापरवाही बरतते हुए पैरवी के लिए किसी के पेश नहीं होने व वकील का वकालतनामा नहीं आने पर आरोपी को जमानत दे दी थी.