पटना: पूर्व मध्य रेलवे प्रशासन ने अनारक्षित टिकट लेने वालों को राहत दी है. रेलवे की तरफ से UTS मोबाइल ऐप की शुरूआत की गई है, जिससे यात्री कहीं भी, कभी भी अनारक्षित टिकट की बुकिंग कर सकते हैं. यूटीएस ऑन योर मोबाइल ऐप के माध्यम से यात्रा टिकट या प्लेटफार्म टिकट दोनों के लिए बाहरी सीमा जिओ फेसिंग दूरी का प्रबंध को समाप्त कर दिया गया है.
यूटीएस मोबाइल ऐप की शुरुआत: रेल यात्री एंड्राइड मोबाइल चलाते हैं, तो वह घर में बैठे हो या फिर कहीं ओर हो, किसी भी रेलवे स्टेशन का प्लेटफार्म टिकट या यात्रा टिकट काट सकते हैं. पूर्व मध्य रेल की मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि घर बैठे आसानी से नजदीकी रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म टिकट या अनारक्षित टिकट बुक कर सकते हैं.
स्टेशन के अंदर से नहीं होगी बुकिंग: मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि यात्री अनारक्षित टिकट लेना चाहते हैं, तो रेलवे स्टेशन के बाहर से ही ऐप के माध्यम से टिकट काटनी होगी. रेलवे स्टेशन के अंदर ऐप के माध्यम से टिकट नहीं ले सकेंगे. आगे उन्होंने बताया कि अनारक्षित टिकट लेकर यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा के लिए भारतीय रेल द्वारा इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन एंड्रॉइड के जरिए अनारक्षित टिकट बुकिंग कि सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर पहल की गई. अब इसका विस्तार किया गया है.
"यूटीएस ऑन मोबाइल ऐप के माध्यम से रेलयात्री किसी स्टेशन से अधिकतम 20 किलोमीटर की दूरी तक उस स्टेशन से यात्रा के लिए अनारक्षित टिकट या प्लेटफार्म टिकट बुक कर सकते थे, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ाते हुए इस प्रतिबंध को ही खत्म कर दिया गया है. इस सुविधा से रेल यात्री अनरक्षित टिकट लेने के लिए काउंटर पर लंबी का कतारों में लगने से बचेंगे. अपने मोबाइल से घर बैठे आसानी पूर्वक अनरक्षित टिकट बुक कर सकेंगे."- वीरेंद्र कुमार, मुख्य जनसंपर्क अधिकारी
रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर: दरअसल रेलयात्री कई बार भाग दौड़ भरी जिंदगी में बिना टिकट लिए यात्रा करते हैं. यात्रा के दौरान पकड़े जाने पर जुर्माना भी देना पड़ता है. टीटीई रेल यात्रियों से पूछते हैं कि टिकट क्यों नहीं लिए तो बहाना बनाते हैं काउंटर पर काफी भीड़ थी, ट्रेन छूट जाती इस कारण से टिकट नहीं ले पाए. लेकिन अब उन्हें टिकट के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा.
ये भी पढ़ें: अब जेब में पैसे नहीं होने पर भी मिलेगा टिकट, जानिए कैसे? - Train Ticket New Rule