शिमला: पुलिस ने दस महीने पहले संदिग्ध हालत में मिले युवक के शव के मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है. शिमला पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) और 379 (चोरी) के तहत ये मामला पंजीकृत किया है. मृतक के पिता ने पुलिस से बेटे की हत्या की आशंका जताई थी.
दरअसल शिमला के शांकली नाला के पास मार्च 2024 को एक युवक का शव मिला था. शव की पहचान गोविंद निवासी दुर्गापुर सुन्नी के रूप में हुई थी. मृतक के पिता भूप राम ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या की गई है. पिता ने बताया कि, 'उनका बेटा 21 मार्च 2024 को शिमला के लिए घर से निकला था. कुछ दिनों बाद परिवार को सूचना मिली कि उनके बेटे गोविंद का शव शिमला शहर में शांकली नाला के पास संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है. उनके बेटे के गोविंद के साथ अंतिम बार एक व्यक्ति को देखा गया था. उसने पहले उनके बेटे को पिलाई और फिर उसे जान से मारने की साजिश रची थी और उसे मारकर नाले में फेंक दिया.'
पुलिस की शुरुआती जांच से मृतक गोविंद के पिता भूप राम संतुष्ट नहीं थी. उन्होंने अपने स्तर पर भी कुछ लोगों से पूछताछ की थी. उनका कहना है कि बेटे के पास से उसका मोबाइल फोन और नकदी गायब थी. परिवार के निरंतर दबाव और सबूतों के आधार पर आखिरकार दस माह बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है. शिमला पुलिस का कहना है कि, जिन तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है. उनकी गहनता से जांच की जाएगी. एसपी शिमला संजीव गांधी ने बताया कि, 'पिता ने हत्या का आरोप लगाया है. कुछ तथ्य भी बताए हैं पुलिस उस आधार पर मामले की जांच करेगी.'
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