जयपुर: पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-2 महानगर द्वितीय ने शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 55 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अभियुक्त रिश्ते में पीड़िता की मौसी के देवर का बेटा है.
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि अभियुक्त ने पीडिता के साथ कई बार संबंध बनाए. यदि इसमें पीडिता की सहमति भी थी तो भी यह अपराध की श्रेणी में ही आएगा, क्योंकि नाबालिग की सहमति कानून में कोई महत्व नहीं रखती है. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि पीड़िता ने 7 फरवरी, 2023 को सुभाष चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि अभियुक्त 26 अक्टूबर 2022 को उसे बहला-फुसलाकर अपने गांव ले गया, जहां उसने उसके साथ 21 दिनों तक कई बार संबंध बनाए.
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शादी से किया इनकार : इस दौरान उसकी बेंगलुरु स्थित कंपनी में नौकरी लग गई. इस पर वह उसे उसके परिजनों के पास गांव छोड़कर अकेला बेंगलुरु चला गया. जब पीड़िता ने उससे शादी करने का दबाव डाला, तो अभियुक्त ने इनकार कर दिया. दूसरी ओर अभियुक्त के परिजन भी उसे प्रताड़ित करते थे. इस पर वह वापस आ गई. रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्त को 09 मार्च, 2023 को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया.