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नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 14, 2024, 9:12 PM IST

बूंदी पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा दी है.

POCSO court judgement in rape case
रेपिस्ट को सजा

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया. नाबालिग से दुष्कर्म के अगस्त 2022 के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी आशीष को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं जनवरी 2023 के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़िता को भगा कर अजमेर व रामदेवरा ले गया था आरोपी: विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 4 अगस्त, 2022 को पीड़िता के पिता ने केशोरायपाटन थाने में आरोपी आशीष के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी आशीष हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर आया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया. केशोरायपाटन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आशीष मुझे मोटरसाइकिल से कोटा ले गया था और फिर वहां से मुझे बस में बिठाकर अजमेर ले गया. वहां से हम पैदल रामदेवरा गए थे. बीच रास्ते में आशीष ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 20 साल कठोर कारावास की सजा

अनुसंधान के बाद केशोरायपाटन पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया. जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी आशीष पुत्र केलाश (18 साल) निवासी बक्षपुरा थाना तालेड़ा जिला बूंदी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए.

पढ़ें: चार साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

जबरन दोस्त के कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म: वहीं दूसरें में मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आकाश पुत्र छोटूलाल (उम्र 20 साल) निवासी माटुंदा थाना सदर जिला बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 50000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए.

पढ़ें: सामूहिक दुष्कर्म के 4 आरोपियों को सुनाई 20-20 साल के कठोर कारावास की सजा

लोक अभियोजक मेघवाल ने बताया कि सदर थाना बूंदी में पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी, 2023 को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि 29 जनवरी, 2023 को दिन में लगभग ढाई बजे पीड़िता अपनी सहेली के पास फाइल लेने की कह कर गई थी, जो वापस नहीं आई. मैंने पीड़िता की तलाश की, तो पता चला कि पीड़िता को आकाश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है. पीड़िता ने बताया कि आकाश उसे जबरदस्ती अपने किसी दोस्त के घर लेकर गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास कि साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

बूंदी. पॉक्सो कोर्ट द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के दो अलग-अलग मामलों में आरोपियों को 20-20 साल का कठोर कारावास की सजा से दंडित किया गया. नाबालिग से दुष्कर्म के अगस्त 2022 के एक मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश ने आरोपी आशीष को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया. वहीं जनवरी 2023 के मामले में पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के न्यायाधीश ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास के साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

पीड़िता को भगा कर अजमेर व रामदेवरा ले गया था आरोपी: विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने बताया कि 4 अगस्त, 2022 को पीड़िता के पिता ने केशोरायपाटन थाने में आरोपी आशीष के खिलाफ पीड़िता को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी. पीड़िता के पिता ने बताया था कि आरोपी आशीष हमारी अनुपस्थिति में हमारे घर आया और पीड़िता को मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले गया. केशोरायपाटन थाने में मामला दर्ज कर जांच शुरू की. पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि आशीष मुझे मोटरसाइकिल से कोटा ले गया था और फिर वहां से मुझे बस में बिठाकर अजमेर ले गया. वहां से हम पैदल रामदेवरा गए थे. बीच रास्ते में आशीष ने मेरे साथ दुष्कर्म किया था.

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अनुसंधान के बाद केशोरायपाटन पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया गया. जहां दोनो पक्षों को सुनने के बाद पॉक्सो कोर्ट संख्या 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने नाबालिग के दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आरोपी आशीष पुत्र केलाश (18 साल) निवासी बक्षपुरा थाना तालेड़ा जिला बूंदी को 20 वर्ष के कठोर कारावास तथा 80000 रुपए के अर्थदंड से दण्डित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 15 गवाह और 20 दस्तावेज दस्तावेज पेश किए.

पढ़ें: चार साल की नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कठोर कारावास की सजा

जबरन दोस्त के कमरे में ले जाकर किया दुष्कर्म: वहीं दूसरें में मामले में विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने बताया कि बुधवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपी आकाश पुत्र छोटूलाल (उम्र 20 साल) निवासी माटुंदा थाना सदर जिला बूंदी को पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास एवं 50000 रुपए के जुर्माने से दंडित किया. अभियोजन पक्ष की ओर से 18 गवाह और 25 दस्तावेज पेश किए.

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लोक अभियोजक मेघवाल ने बताया कि सदर थाना बूंदी में पीड़िता के पिता ने 30 जनवरी, 2023 को रिपोर्ट सौंपते हुए बताया था कि 29 जनवरी, 2023 को दिन में लगभग ढाई बजे पीड़िता अपनी सहेली के पास फाइल लेने की कह कर गई थी, जो वापस नहीं आई. मैंने पीड़िता की तलाश की, तो पता चला कि पीड़िता को आकाश बहला फुसलाकर भगाकर ले गया है. पीड़िता ने बताया कि आकाश उसे जबरदस्ती अपने किसी दोस्त के घर लेकर गया था और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया. आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया. जहां दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी आकाश को 20 साल के कठोर कारावास कि साथ 50000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई.

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