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चूरू में पॉक्सो कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई 20 साल की सजा - CHURU POCSO COURT

चूरू के पॉक्सो कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के दो आरोपियों को 20- 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Churu Pocso Court
आरोपियों को ले जाती पुलिस (ETV Bharat Churu)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Feb 15, 2025, 8:04 PM IST

चूरू: पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2021 के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने 12वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा को पहले घर में बुलाकर दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर अगवा कर लिया और अलग-अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस संबंध में सिधमुख थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. पॉक्सो कोर्ट ने 26 गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण ने बताया कि सितम्बर 2021 में जिले के सिधमुख थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने 8 सितम्बर 2021 को नाबालिग को बहला फुसला कर अपने घर पर बुलाया और उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद दोनों आरोपी उसे साहवा तथा पिलानी ले गए.

पढ़ें: चचेरी बहन से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 20 साल की सजा

पिलानी के एक होटल में उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में 26 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

चूरू: पॉक्सो कोर्ट ने वर्ष 2021 के सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोनों आरोपियों ने 12वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा को पहले घर में बुलाकर दुष्कर्म किया. उसके बाद उसे ब्लैकमेल कर अगवा कर लिया और अलग-अलग जगह ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इस संबंध में सिधमुख थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. पॉक्सो कोर्ट ने 26 गवाहों के बयान व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दोनों को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया.

पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश कुमार सहारण ने बताया कि सितम्बर 2021 में जिले के सिधमुख थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था. उन्होंने बताया कि दोनों आरोपियों ने 8 सितम्बर 2021 को नाबालिग को बहला फुसला कर अपने घर पर बुलाया और उसे ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद दोनों आरोपी उसे साहवा तथा पिलानी ले गए.

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पिलानी के एक होटल में उसके साथ फिर से दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके पॉक्सो कोर्ट में चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट ने इस मामले में 26 गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों को दोषी मानते हुए 20 साल कठोर कारावास तथा अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

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