नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इसमें दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी की हिरासत में रहने के दौरान कोई भी आदेश जारी करने से रोकने के लिए कोर्ट से अनुरोध किया गया है. साथ ही जनहित याचिका में टाइपिस्ट, कंप्यूटर प्रिंटर जैसी तमाम चीजें उपलब्ध नहीं कराने का भी अनुरोध किया गया है. याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अपील की है कि ईडी को शिकायत दर्ज करने, जांच करने और अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया जाए कि पुलिस हिरासत में उनके द्वारा जारी आदेश दिल्ली की मंत्री आतिशी के पास कैसे पहुंची.
गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन: याचिका में कहा गया है कि ईडी की हिरासत में अरविंद केजरीवाल की ओर से जारी निर्देश गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन है. अगर वे जेल से शासन चलाते हैं और अगर कोई फाइल उनके पास जाती है तो वो कई जेल अधिकारियों से होकर गुजरेगी. जो उनकी गोपनीयता की शपथ का उल्लंघन होगा. ऐसा करना संविधान की तीसरी अनुसूची का उल्लंघन है. बता दें, सुरजीत सिंह यादव ऐसी ही एक याचिका पहले भी हाईकोर्ट में दायर कर चुके हैं. याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटाने की मांग की गई है.
खुद CM पद से इस्तीफा दें केजरीवाल: याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल ने संवैधानिक नैतिकता का उल्लंघन किया है और उन्हें खुद इस्तीफा देना चाहिए. केजरीवाल का पद पर बने रहना न केवल कानून के शासन में बाधा होगी, बल्कि ये दिल्ली में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी का खत्म होने जैसा होगा. केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद वे लोकसेवक के रुप में अपनी जिम्मेदारी का वहन नहीं कर सकते हैं और इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए.