ETV Bharat / state

इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका, कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग - Petition against 99 Congress MP

कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण रद्द करने व चुनाव चिह्न जब्त करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल.
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 8, 2024, 9:35 PM IST

Updated : Aug 8, 2024, 10:04 PM IST

प्रयागराज : कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण रद्द करने व चुनाव चिह्न जब्त करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जारी गारंटी कार्ड में गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद 8500 रुपये प्रतिमाह देने का झूठा वादा कर वोट के लिए लालच दिया गया. यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है.

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह की ओर से अधिवक्ता ओपी सिंह व शाश्वत आनंद ने दाखिल की है. याचिका में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी किए, जिसपर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्नुज खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर अंकित हैं. वायदा पत्र के साथ एक रसीद लोगों को दी गई, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि जिसके पास यह रसीद होगी, उन लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से 8500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.

इस संबंध में पूर्व में केंद्रीय चुनाव आयोग के संज्ञान में मामला लाया गया. चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों को एक एडवायजरी नोटिस 02 मई 2024 को जारी की, लेकिन कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों ने नोटिस के बाद भी गारंटी कार्ड को वापस नहीं लिया. कांग्रेस का यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही बीएनएस के अंतर्गत अपराध है. कांग्रेस का यह कृत्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है. याची ने इस संबंध में चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया था. कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में जन हित याचिका दाखिल की गई है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 30 लाख मुआवजे का आदेश - Allahabad High Court Order

प्रयागराज : कांग्रेस के 99 सांसदों को अयोग्य घोषित करने, पार्टी का पंजीकरण रद्द करने व चुनाव चिह्न जब्त करने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है. याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान जारी गारंटी कार्ड में गरीब, पिछड़े, दलित व अल्पसंख्यकों को चुनाव बाद 8500 रुपये प्रतिमाह देने का झूठा वादा कर वोट के लिए लालच दिया गया. यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है.

याचिका सामाजिक कार्यकर्ता भारती सिंह की ओर से अधिवक्ता ओपी सिंह व शाश्वत आनंद ने दाखिल की है. याचिका में कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने गारंटी कार्ड जारी किए, जिसपर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्नुज खड़गे व राहुल गांधी के हस्ताक्षर अंकित हैं. वायदा पत्र के साथ एक रसीद लोगों को दी गई, ताकि लोगों को विश्वास हो जाए कि जिसके पास यह रसीद होगी, उन लोगों को कांग्रेस के पक्ष में वोट देने के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से 8500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.

इस संबंध में पूर्व में केंद्रीय चुनाव आयोग के संज्ञान में मामला लाया गया. चुनाव आयोग ने कांग्रेस सहित सभी राजनीतिक दलों को एक एडवायजरी नोटिस 02 मई 2024 को जारी की, लेकिन कांग्रेस व उसके सहयोगी दलों ने नोटिस के बाद भी गारंटी कार्ड को वापस नहीं लिया. कांग्रेस का यह कार्य लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का उल्लंघन है. साथ ही बीएनएस के अंतर्गत अपराध है. कांग्रेस का यह कृत्य आदर्श चुनाव आचार संहिता का भी खुला उल्लंघन है. याची ने इस संबंध में चुनाव आयोग को प्रत्यावेदन दिया था. कोई कार्यवाही न होने पर हाईकोर्ट में जन हित याचिका दाखिल की गई है.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला, पंचायत चुनाव ड्यूटी में कोरोना से मौत पर 30 लाख मुआवजे का आदेश - Allahabad High Court Order

Last Updated : Aug 8, 2024, 10:04 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.