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दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर गिरफ्तार नेताओं को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार की अनुमति देने की मांग - campaign through video conferencing

Demand to campaign through video conferencing: गिरफ्तार नेताओं को लोकसभा चुनाव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कहा गया कि जनता को संबंधित नेता का पक्ष जानने का अधिकार है.

campaign through video conferencing
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 25, 2024, 10:55 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि गिरफ्तार राजनेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए. याचिका लॉ के फाइनल ईयर के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोहम्मद इमरान अहमद ने कहा कि निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश जारी किए जाए कि वो गिरफ्तार नेताओं को लोकसभा चुनाव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे.

याचिका में मांग की गई कि अगर कोई नेता या उम्मीदवार गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाए. याचिकाकर्ता ने नेताओं की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है. साथ ही याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. आम जनता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संबंधित राजनेता का पक्ष जानने का अधिकार है.

यह भी पढ़ें-हर्ष मांदर और उनके एनजीओ के खिलाफ दर्ज एफआईआर निरस्त करने की मांग पर सीबीआई को नोटिस जारी

यह भी कहा गया कि देश और खासकर दिल्ली के मतदाताओं को ये हक है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से उसकी विचारधारा और लक्ष्य की जानकारी हासिल करे. राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान अपना प्रचार करने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विभिन्न प्राधिकार को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

यह भी पढ़ें-केजरीवाल को झटकाः दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने की मांग वाली याचिका खारिज की, जुर्माना भी लगाया

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मांग की गई है कि गिरफ्तार राजनेताओं को लोकसभा चुनाव के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जाए. याचिका लॉ के फाइनल ईयर के छात्र अमरजीत गुप्ता ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से वकील मोहम्मद इमरान अहमद ने कहा कि निर्वाचन आयोग को दिशा निर्देश जारी किए जाए कि वो गिरफ्तार नेताओं को लोकसभा चुनाव में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये चुनाव प्रचार करने की अनुमति दे.

याचिका में मांग की गई कि अगर कोई नेता या उम्मीदवार गिरफ्तार किया जाता है तो तुरंत उसकी सूचना निर्वाचन आयोग को दी जाए. याचिकाकर्ता ने नेताओं की गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया है. साथ ही याचिका में कहा गया कि निर्वाचन आयोग की ओर से आदर्श आचार संहिता की घोषणा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया. आम जनता को संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत संबंधित राजनेता का पक्ष जानने का अधिकार है.

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यह भी कहा गया कि देश और खासकर दिल्ली के मतदाताओं को ये हक है कि वो राष्ट्रीय पार्टी के नेता की ओर से उसकी विचारधारा और लक्ष्य की जानकारी हासिल करे. राजनीतिक दलों के नेताओं को चुनाव के दौरान अपना प्रचार करने के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने इस संबंध में विभिन्न प्राधिकार को प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं दिया गया. इसके बाद याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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