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'आरक्षण पर राजनीति कर रहा विपक्ष जबकि सरकार केस लड़ रही है', मंत्री विजय चौधरी का बयान - OBC RESERVATION

VIJAY CHOUDHARY ON RESERVATION: जेडीयू नेता और बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर ओबीसी आरक्षण को लेकर सियासत करने का आरोप लगाया है. पढ़िये पूरी खबर,

विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री
विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Jul 30, 2024, 10:27 PM IST

Updated : Jul 30, 2024, 10:32 PM IST

विपक्ष पर सियासत का आरोप (ETV BHARAT)

पटनाः बिहार में 65 फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद सियासत तेज हो गयी है. विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा इसलिए ये स्थिति आई है तो जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि केस सरकार लड़ रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीति में जुटा है.

'सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई नया आदेश': विजय चौधरी ने कहा कि 65 फीसदी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया बल्कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है. ऐसे में बिहार सरकार आगे होनेवाली सुनवाई में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और निश्चित रूप से फैसला बिहार सरकार के पक्ष में ही आएगा.

" अगर वो इतने हमदर्द थे तो सुप्रीम कोर्ट में तो हस्तक्षेपकर्ता बनने की हमेशा गुंजाइश रहती है तो वो कहां थे ? वो इस बीच में कहां चले आ रहे हैं ? और आज भी उनकी ईमानदारी तो तब देखी जाएगी न ? सरकार तो आज भी मुस्तैद है और केस आज भी चलेगा. बिहार सरकार का ही केस चल रहा है."- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री

'विपक्ष की ट्रेन छूट गयी है': विजय चौधरी ने कहा कि इनलोगों की तो जैसे ट्रेन छूट जाती है न तो इन लोगों को ये लग रहा है कि सब काम हो गया. मुख्यमंत्री और NDA सरकार को वाहवाही मिल रही है. हमलोग कहीं है नहीं तो जो ट्रेन खुल चुकी है ये लोग उसके पीछे-पीछे खाली रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं कि थोड़ा क्रेडिट हमको भी मिल जाए, इतना ही है और कुछ नहीं है.

पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से SC का इंकारः बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा और दलितों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. पटना हाई कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा. हालांकि SC ने राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार जरूर कर लिया. अब इस मामले पर सितंबर महीने में सुनवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः'आरक्षण विरोधी हैं नीतीश कुमार, कोर्ट में मजबूती से नहीं लड़ी सरकार', RJD का गंभीर आरोप - Reservation In Bihar

65 फीसदी आरक्षण वाले कानून पर बिहार सरकार को SC से झटका, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार - SC On Bihar Reservation

विपक्ष पर सियासत का आरोप (ETV BHARAT)

पटनाः बिहार में 65 फीसदी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद सियासत तेज हो गयी है. विपक्ष का आरोप है कि राज्य सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा इसलिए ये स्थिति आई है तो जेडीयू नेता और जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने विपक्ष पर पलटवार किया और कहा कि केस सरकार लड़ रही है और विपक्ष सिर्फ राजनीति में जुटा है.

'सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया कोई नया आदेश': विजय चौधरी ने कहा कि 65 फीसदी के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया आदेश जारी नहीं किया बल्कि पटना हाई कोर्ट के फैसले को ही बरकरार रखा है. ऐसे में बिहार सरकार आगे होनेवाली सुनवाई में पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखेगी और निश्चित रूप से फैसला बिहार सरकार के पक्ष में ही आएगा.

" अगर वो इतने हमदर्द थे तो सुप्रीम कोर्ट में तो हस्तक्षेपकर्ता बनने की हमेशा गुंजाइश रहती है तो वो कहां थे ? वो इस बीच में कहां चले आ रहे हैं ? और आज भी उनकी ईमानदारी तो तब देखी जाएगी न ? सरकार तो आज भी मुस्तैद है और केस आज भी चलेगा. बिहार सरकार का ही केस चल रहा है."- विजय कुमार चौधरी, जल संसाधन मंत्री

'विपक्ष की ट्रेन छूट गयी है': विजय चौधरी ने कहा कि इनलोगों की तो जैसे ट्रेन छूट जाती है न तो इन लोगों को ये लग रहा है कि सब काम हो गया. मुख्यमंत्री और NDA सरकार को वाहवाही मिल रही है. हमलोग कहीं है नहीं तो जो ट्रेन खुल चुकी है ये लोग उसके पीछे-पीछे खाली रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहे हैं कि थोड़ा क्रेडिट हमको भी मिल जाए, इतना ही है और कुछ नहीं है.

पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक से SC का इंकारः बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में पिछड़ा अति पिछड़ा और दलितों के लिए 50% आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% करने के मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है. पटना हाई कोर्ट ने 65 फीसदी आरक्षण के बिहार सरकार के फैसले पर रोक लगा दी थी. इसके खिलाफ बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा. हालांकि SC ने राज्य सरकार की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार जरूर कर लिया. अब इस मामले पर सितंबर महीने में सुनवाई हो सकती है.

ये भी पढ़ेंः'आरक्षण विरोधी हैं नीतीश कुमार, कोर्ट में मजबूती से नहीं लड़ी सरकार', RJD का गंभीर आरोप - Reservation In Bihar

65 फीसदी आरक्षण वाले कानून पर बिहार सरकार को SC से झटका, पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार - SC On Bihar Reservation

Last Updated : Jul 30, 2024, 10:32 PM IST
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