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पूर्व के नियमों और अंकों के आधार पर होगी ANM नियुक्ति, पटना हाई कोर्ट का बड़ा आदेश - Patna High Court - PATNA HIGH COURT

Appointment Of ANM: पटना हाई कोर्ट ने गुरुवार को बिहार में एएनएम नियुक्ति के मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था. अब इस मामले में पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की खंडपीठ ने फैसला सुना दिया है. पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Apr 29, 2024, 12:30 PM IST

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति पूर्व के नियमों और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल, 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार की अपीलों को रद्द करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति अंकों के आधार पर की जाएगी.

एएनएम पदों पर होगी बहाली: इससे पहले पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति स्पष्ट की है. गौरतलब हो कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया था.

विज्ञापन में हुआ था परिवर्तन: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. हालांकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर, 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना था. इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर, 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि एएनएम के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हो.

एकल पीठ के आदेश को ठहराया सही: पटना हाइकोर्ट में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई. इस पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाये. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया.

पढ़ें-बिहार में एएनएम नियुक्ति मामले में पूरी हुई सुनवाई. पटना हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित - ANM APPOINTMENT

फर्जीवाड़ा : 53 एएनएम लेटर लेकर पहुंची नौकरी करने, एफआईआर दर्ज

पटना: पटना हाईकोर्ट ने एएनएम नियुक्ति प्रक्रिया में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया है कि इनकी नियुक्ति पूर्व के नियमों और उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाए. चीफ जस्टिस के वी चन्द्रन की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपीलों पर सुनवाई पूरी कर 18 अप्रैल, 2024 को सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. कोर्ट ने राज्य सरकार की अपीलों को रद्द करते हुए कहा कि राज्य में एएनएम नियुक्ति पूर्व की भांति अंकों के आधार पर की जाएगी.

एएनएम पदों पर होगी बहाली: इससे पहले पटना हाईकोर्ट के जस्टिस मोहित शाह की एकल पीठ ने एएनएम पदों पर बहाली के लिए निर्णय दिया था. हाईकोर्ट ने राज्य में एएनएम की नियुक्ति स्पष्ट की है. गौरतलब हो कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी, लगभग दस हजार एएनएम नियुक्ति के लिए 28 जुलाई, 2022 को विज्ञापन संख्या 7/2022 प्रकशित किया गया था.

विज्ञापन में हुआ था परिवर्तन: बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने अन्य अहर्ताओं के अलावा इनकी नियुक्ति उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर किया जाना था. हालांकि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन ने 19 सितम्बर, 2023 को विज्ञापन में परिवर्तन किया. इसके अनुसार इन सभी उम्मीदवारों को कमिशन द्वारा आयोजित परीक्षा में शामिल होना था. इसे पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन द्वारा नियुक्ति प्रक्रिया के लिए 19 सितम्बर, 2023 के नोटिस को रद्द करते हुए निर्देश दिया था कि एएनएम के प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हो.

एकल पीठ के आदेश को ठहराया सही: पटना हाइकोर्ट में एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी गई. इस पर चीफ जस्टिस के वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस पर अंतिम रूप से सुनवाई पूरी कर निर्णय सुरक्षित रख लिया था, जिसे आज सुनाया गया. इसमें कोर्ट ने स्पष्ट किया कि राज्य में एएनएम की नियुक्ति पूर्व की भांति उनके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर की जाये. कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जस्टिस मोहित शाह के आदेश को चुनौती वाली अपीलों को रद्द करते हुए एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया.

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