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पूर्णिया के 22 एकड़ जमीन विवाद में पटना हाईकोर्ट की सुनवाई, घर तोड़ने पर रोक, जगह खाली कराने का आदेश - पूर्णिया में जमीन विवाद

Patna High Court: बिहार के पूर्णिया जमीन विवाद में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई की. कोर्ट ने जिला जज को जमीन खाली कराने का आदेश दिया है. इसके साथ ही मकान तोड़ने पर रोक लगा दी है. मामला जिले के अब्दुल्ला नगर की 22 एकड़ जमीन का है. पढ़ें पूरी खबर.

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By ETV Bharat Bihar Team

Published : Feb 6, 2024, 10:14 PM IST

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया जमीन विवाद में सुनवाई की. मामला जिले के अब्दुल्ला नगर में 22 एकड़ भूमि का है. जमीन खाली कराने के निचली अदालत के आदेश को लागू कराने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस संदीप कुमार ने अनिरुद्ध यादव की याचिका के साथ इस मामलें में दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकायों पर सुनवाई की.

भूमि को खाली कराने का आदेशः कोर्ट ने पूर्णियां के जिला जज को ये आदेश दिया कि 22 एकड़ के भूखंड में से लगभग साढ़े पांच एकड़ भूमि छोड़कर शेष भूमि को खाली करा दिया जाए. हस्तक्षेप याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष अमित पाण्डेय ने रखी. कोर्ट को स्थिति की पूरी जानकारी दी. उन्होंने मकान टूटने की आशंका को देखते हुए इस मामलें पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया.

जिला जज को रिपोर्ट देने का आदेशः कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के घरों को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया. इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 फरवरी, 2024 को की जाएगी. इसके साथ ही जिला जज पूर्णियां को रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है.

सिवान में अपहरण मामले में सुनवाईः पटना हाईकोर्ट ने एक और मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सिवान में युवक के लापता होने के मामले में डीजीपी को देखरेख करने के लिए कहा. पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पुत्र के कथित तौर पर अपहरण मामले में सिवान एसपी को SIT का गठन करने का निर्देश दिया है.

पिछले साल मार्च में लापताः जस्टिस पीबी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को भी मामले की देखरेख करने को कहा है. पुत्र के लापता होने के बाद याचिकाकर्ता ने सिवान जिले के जीबी पुलिस स्टेशन में 3 मार्च, 2023 को एफआईआर दर्ज करवाया था कि उसका पुत्र 2 मार्च, 2023 से लापता है.

4 सप्ताह बाद अगली सुनवाईः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में राज्य के डीजीपी को भी मामले का देखरेख करने को कहा है. इस मामले में आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद की जाएगी.

यह भी पढ़ेंः एयरटेल वाले सुनील भारती मित्तल को पटना हाईकोर्ट से राहत, उनके खिलाफ दर्ज केस खारिज

पटनाः पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया जमीन विवाद में सुनवाई की. मामला जिले के अब्दुल्ला नगर में 22 एकड़ भूमि का है. जमीन खाली कराने के निचली अदालत के आदेश को लागू कराने के सम्बन्ध में हाईकोर्ट ने सुनवाई की. जस्टिस संदीप कुमार ने अनिरुद्ध यादव की याचिका के साथ इस मामलें में दायर कई अन्य हस्तक्षेप याचिकायों पर सुनवाई की.

भूमि को खाली कराने का आदेशः कोर्ट ने पूर्णियां के जिला जज को ये आदेश दिया कि 22 एकड़ के भूखंड में से लगभग साढ़े पांच एकड़ भूमि छोड़कर शेष भूमि को खाली करा दिया जाए. हस्तक्षेप याचिकाओं पर याचिकाकर्ताओं का पक्ष अमित पाण्डेय ने रखी. कोर्ट को स्थिति की पूरी जानकारी दी. उन्होंने मकान टूटने की आशंका को देखते हुए इस मामलें पर प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का अनुरोध किया.

जिला जज को रिपोर्ट देने का आदेशः कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के घरों को तोड़ने पर फिलहाल रोक लगाने का आदेश दिया. इस मामलें पर अगली सुनवाई 8 फरवरी, 2024 को की जाएगी. इसके साथ ही जिला जज पूर्णियां को रिपोर्ट देने का भी निर्देश दिया गया है.

सिवान में अपहरण मामले में सुनवाईः पटना हाईकोर्ट ने एक और मामले में सुनवाई की. कोर्ट ने सिवान में युवक के लापता होने के मामले में डीजीपी को देखरेख करने के लिए कहा. पटना हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पुत्र के कथित तौर पर अपहरण मामले में सिवान एसपी को SIT का गठन करने का निर्देश दिया है.

पिछले साल मार्च में लापताः जस्टिस पीबी बजन्थरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिकाकर्ता संगीता देवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. खंडपीठ ने राज्य के डीजीपी को भी मामले की देखरेख करने को कहा है. पुत्र के लापता होने के बाद याचिकाकर्ता ने सिवान जिले के जीबी पुलिस स्टेशन में 3 मार्च, 2023 को एफआईआर दर्ज करवाया था कि उसका पुत्र 2 मार्च, 2023 से लापता है.

4 सप्ताह बाद अगली सुनवाईः याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अवधेश कुमार पांडेय ने बताया कि इस मामले में राज्य के डीजीपी को भी मामले का देखरेख करने को कहा है. इस मामले में आगे की सुनवाई अब चार सप्ताह बाद की जाएगी.

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