पटना: पटना हाईकोर्ट ने अदालती आदेश की अवमानना से जुड़े मामले पर सुनवाई की. कोर्ट ने पूर्व मध्य रेलवे के दोषी आठ पदाधिकारियों पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. गुरुवार को पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने खगौल लेबर को-ऑपरेटिव सोसाइटी की अवमानना याचिका पर सुनवाई की. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2024 को होगी.
रेलवे के आठ अधिकारियों पर लगाया जुर्माना: पटना हाईकोर्ट ने अपने आदेश में प्रतिवादी (रेलवे) को इस राशि को अगली सुनवाई से पहले याचिकाकर्ता को देने के लिए कहा है. खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई तक अदालती आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो दोषी अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ़्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में उपस्थित होकर अवमानना कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.
चार करोड़ रुपये बकाए का भुगतान बाकी:याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता रमाकांत शर्मा ने खंडपीठ को बताया कि रेलवे पदाधिकारियों ने पटना हाईकोर्ट द्वारा पूर्व में पारित आदेश की अवमानना करते हुए याचिकाकर्ता के लगभग चार करोड़ रुपये बकाए का भुगतान अब तक नहीं किया है. इस पर अदालत ने रेलवे के अधिवक्ता से आदेश के अनुपालन के संबंध में जानकारी देने के लिए कहा है.
6 मई होगी फिर सुनवाई: कोर्ट ने कहा कि संतोषजनक जवाब न मिलने एवं प्रतिवादियों के रवैये से नाराज होकर हाई कोर्ट ने ये आदेश पारित किया. याचिकाकर्ता ने पूर्व मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर अनुपम शर्मा समेत आठ अन्य पदाधिकारियों को प्रतिवादी बनाया है. इस मामले की अगली सुनवाई 6 मई 2024 को होगी.
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