पटना: 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को लेकर दायर याचिका पर आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. लंच ब्रेक के बाद अदालत अपना निर्णय सुनाएगी. पप्पू कुमार और अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर अर्जी पर जस्टिस एएस चंदेल की एकल पीठ में सुनवाई हुई. दोनों पक्षों की ओर से दलील पूरी हो चुकी है. उच्च न्यायालय के फैसले पर अभ्यर्थियों के साथ-साथ तमाम राजनीतिक दलों की भी नजर है.
क्या है अभ्यर्थियों की मांग?: दरअसल, बीपीएससी अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी. इनका कहना है कि 13 दिसंबर 2024 को जो परीक्षा हुई थी, उस दिन 28 परीक्षा केंद्रों पर बड़े पैमाने पर धांधली हुई थी. उनका आरोप है कि सेंटर पर जैमर काम नहीं कर रहा था. कई परीक्षा वीक्षकों ने परीक्षार्थियों को उत्तर हल करने में मदद की थी. कई केंद्रों पर माइक से आंसर अनाउंस करने का भी आरोप लगाया गया था.
4 जनवरी को 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा: तमाम विवाद के बीच 4 जनवरी को पटना के 22 केंद्रों पर पुनर्परीक्षा ली गई थी. 5900 परीक्षार्थी एग्जाम में शामिल हुए थे. ये तमाम परीक्षार्थी बापू सभागार सेंटर के थे, जहां 13 दिसंबर 2024 को आयोजित परीक्षा के दौरान अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी. छात्रों ने प्रश्न पत्र वायरल होने का आरोप लगाया था.
आमरण अनशन पर प्रशांत किशोर: बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में 2 जनवरी 2025 से प्रशांत किशोर भी अनशन पर हैं. जन सुराज पार्टी ने भी उच्च न्यायालय में पुनर्परीक्षा कराने के लिए याचिका दायर की है. प्रशांत किशोर ने हाईकोर्ट से प्रीलिम्स एग्जाम के रिजल्ट पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की है. प्रशांत किशोर आज अनशन तोड़ने की घोषणा कर सकते हैं.
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