नई दिल्ली: गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट ने 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों द्वारा दोपहिया और चार पहिया वाहन चलाने के संबंध में कड़ी चेतावनी जारी की है. दरअसल नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के अन्य हिस्सों में नाबालिगों से जुड़ी कई घटनाओं के मद्देनजर पुलिस ने कहा कि यह कदम सड़क सुरक्षा और यातायात कानूनों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक अभियान का हिस्सा है. एक आधिकारिक बयान में नोएडा पुलिस ने इस बात पर जोर दिया कि नाबालिगों के लिए कोई भी वाहन चलाना अनुचित और अवैध दोनों है.
बयान में कहा गया है, "किसी भी माता-पिता को किसी भी परिस्थिति में अपने कम उम्र के बच्चों को दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए." गौतमबुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट की यातायात पुलिस, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और माता-पिता से अपने कम उम्र के बच्चों को मोटर वाहन चलाने से रोकने का आग्रह किया है.
अब पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 125 के तहत, 25,000 रुपये तक जुर्माना, कम उम्र में वाहन चलाने वालों के माता पिता के खिलाफ संभावित कानूनी कार्रवाई, 12 महीने के लिए वाहन पंजीकरण रद्द करने और 25 साल की उम्र तक नाबालिग के लिए लाइसेंस नहीं देने की चेतावनी दी है.
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पुलिस ने यह भी कहा कि माता-पिता और अभिभावकों को आगाह किया जा रहा है कि वे अपने बच्चों को दोपहिया या चार-पहिया वाहन का उपयोग न करने दें. अभियान के तहत यातायात पुलिस कड़ी जांच करेगी. कोई भी उल्लंघन पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा 199ए के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. जनता से गंभीर दंड से बचने के लिए इन नियमों का पालन करने का आग्रह किया जाता है. नोएडा पुलिस के अभियान का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन किया जाए और कम उम्र में ड्राइविंग से जुड़े जोखिमों को कम किया जाएं.
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