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पानीपत में युवक की हत्या के दोषी को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा, 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया - Sonipat court sentenced murderer - SONIPAT COURT SENTENCED MURDERER

Sonipat Court Sentenced Murderer: पानीपत में युवक की हत्या करने वाले दोषी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है. दोषी ने 2018 में वारदात को अंजाम दिया था.

Sonipat court sentenced murderer
Sonipat court sentenced murderer
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : Mar 28, 2024, 8:37 PM IST

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. दोषी ने सौतेली बेटी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की थी. एडिशनल सेशन जज अर्चना यादव ने 19 गवाहों की गवाही पर 64 माह तक चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

शिकायतकर्ता रामगोपाल ने मॉडल टाउन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पास साढ़े 17 एकड़ भूमि है. उसका बेटा राकेश अपने हिस्से की भूमि पर फसल की पैदावार करता है. उसके हिस्से की भूमि गांव बिंझौल में है. राकेश अक्सर रात को खेत में सोकर फसल की निगरानी करता था. 16 जून रात को राकेश खेत में गया था. लेकिन वह सुबह तक घर नहीं लौटा. राकेश को जब फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था. जब खेत में जाकर देखा तो राकेश का शव पड़ा मिला. राकेश पर तेजधार हथियार से हमला किया गया था.

जांच के दौरान पुलिस ने 22 जून को सोनीपत के गांव निवासी युवक को गिरफ्तार किया. वह जाटल गांव स्थित डेरे पर परिवार के साथ रहता था. पुलिस ने उसको दो दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे हत्या में प्रयुक्त तेजधार हथियार व कपड़े बरामद किए थे. उसने इस वारदात में कबूलनामा किया था. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वो डेरे पर परिवार के साथ रहता था. राकेश के उसकी सौतेली बेटी के साथ अवैध संबंध थे. इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया.

पानीपत: हरियाणा के पानीपत में युवक की हत्या करने के मामले में कोर्ट ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है. दोषी पर अदालत ने 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना न देने पर दोषी को दो माह अतिरिक्त कैद की सजा काटनी होगी. दोषी ने सौतेली बेटी से अवैध संबंध के शक में युवक की हत्या की थी. एडिशनल सेशन जज अर्चना यादव ने 19 गवाहों की गवाही पर 64 माह तक चली मामले की सुनवाई के बाद दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है.

शिकायतकर्ता रामगोपाल ने मॉडल टाउन पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि उसके पास साढ़े 17 एकड़ भूमि है. उसका बेटा राकेश अपने हिस्से की भूमि पर फसल की पैदावार करता है. उसके हिस्से की भूमि गांव बिंझौल में है. राकेश अक्सर रात को खेत में सोकर फसल की निगरानी करता था. 16 जून रात को राकेश खेत में गया था. लेकिन वह सुबह तक घर नहीं लौटा. राकेश को जब फोन किया तो मोबाइल स्विच ऑफ था. जब खेत में जाकर देखा तो राकेश का शव पड़ा मिला. राकेश पर तेजधार हथियार से हमला किया गया था.

जांच के दौरान पुलिस ने 22 जून को सोनीपत के गांव निवासी युवक को गिरफ्तार किया. वह जाटल गांव स्थित डेरे पर परिवार के साथ रहता था. पुलिस ने उसको दो दिन के रिमांड पर लिया था. रिमांड के दौरान पुलिस ने उससे हत्या में प्रयुक्त तेजधार हथियार व कपड़े बरामद किए थे. उसने इस वारदात में कबूलनामा किया था. आरोपी ने पुलिस पूछताछ में बताया था कि वो डेरे पर परिवार के साथ रहता था. राकेश के उसकी सौतेली बेटी के साथ अवैध संबंध थे. इसलिए उसने वारदात को अंजाम दिया.

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