पंचकूला: पंचकूला जिला अदालत ने 2018 और वर्ष 2019 में दर्ज हत्या और दुष्कर्म के दो मामलों में दोषियों को 8 और 10 साल कैद की सजा सुनाई है. हत्या मामले के दोषी पर 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है. हत्या मामले के दोषी की पहचान पंचकूला के पिंजौर स्थित गांव इस्लाम नगर निवासी अजय उर्फ रिंकू के रूप में हुई है. जबकि पोक्सो एक्ट मामले का दोषी विकास कॉलोनी, दिल्ली रोड, सहारनपुर निवासी आरिफ खान के रूप में हुई है.
परिजनों ने की मारपीट
एडिशनल सेशन जज पंचकूला की अदालत ने आज हत्या मामले में दोषी अजय उर्फ रिंकू को 8 साल की सजा सुनाई. इसके अलावा उस पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया. दरअसल, 17 अप्रैल 2019 को गांव इस्लामनगर निवासी रामलाल ने पिंजौर के पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई थी. उसने बताया कि वह ड्राईवरी करता है और अपने परिवार के साथ इस्लामनगर में मां और भाई के साथ रहता है. उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी के साथ उसके भाई और माता ने मार-पीट की.
छोटे भाई ने महिला के सिर पर डंडा मारा
साथ ही बताया था कि 12 अप्रैल 2019 को उसके छोटे भाई ने उसकी पत्नी के साथ झगडा कर उसके सिर में जोर से डंडा मारा, जिससे वह बेहोश होकर गिर गई. महिला को ईलाज के लिए पंचकूला सेक्टर-6 स्थित सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रैफर किया गया. रामलाल ने बताया कि पीजीआई में उसकी पत्नी के सिर का ऑपरेशन हुआ और 14 अप्रैल 2019 को गले का ऑपरेशन भी हुआ. शिकायत पर पिंजौर थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था. लेकिन वारदात के कुछ दिन बाद महिला की मौत होने पर मामले में अतिरिक्त धाराएं जोड़ी गई थी. इसी मामले में अदालत ने आज एडिशनल सेशन जज पंचकूला की कोर्ट ने दोषी अजय उर्फ रिंकू को 8 साल की सजा और 50 हजार रुपये जुर्माना किया.
दुष्कर्म मामले के दोषी को 10 साल की सजा
एडिशनल सेशन जज, पंचकूला की अदालत ने पोक्सो एक्ट मामले के दोषी आरिफ खान को 10 साल की सजा सुनाई है. इस मामले के अनुसार 1 नवंबर 2018 को थाना पुलिस को एक 13 वर्षीय बच्ची के घर से बिना बताए कहीं चले जाने की शिकायत मिली. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आईपीसी की धारा-346 के तहत केस दर्ज कर छानबीन शुरू की और 3 नवंबर 2018 को बच्ची को बरामद किया गया. बच्ची के मेडिकल में उससे दुष्कर्म किए जाने का पता लगने पर मामले में आईपीसी और पोक्सो एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत कार्रवाई की गई. इसी मामलें में गवाहों और सबूतों के आधार पर अदालत ने आज दोषी आरिफ खान को 10 साल की सजा सुनाई है.
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