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मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही पर डीसी ने की कार्रवाई, कार्यक्रम पदाधिकारी समेत कई इंजीनियर सेवा से बर्खास्त - मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही

Negligence in MNREGA. पलामू डीसी ने मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही मामले में बड़ी कार्रवाई की है. डीसी ने दोषी पदाधिकारियों और कई इंजीनियर को सेवा से बर्खास्त कर दिया है. मामला 2019 का है.

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Negligence In MNREGA
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Feb 17, 2024, 10:39 PM IST

पलामूः मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले दो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत कई इंजीनियर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सभी पर आरोप था कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान मनरेगा योजना की स्वीकृति दी गई थी और योजना का क्रियान्वयन जेसीबी के माध्यम से करवाया जा रहा था. पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और प्रशासनिक स्तर पर जांच की गई थी. जांच के बाद सभी लापरवाह पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान डोभा निर्माण का मामला

दरअसल, 2019 में पलामू के मनातू के इलाके में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान बीपीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक ने डोभा की योजना स्वीकृति दी थी. योजना की स्वीकृति देने के बाद जेसीबी के माध्यम से योजना का कार्य करवाया जा रहा था.

डीडीसी से की गई थी मामले की शिकायत

मामले की शिकायत तत्कालीन उप विकास आयुक्त से की गई थी. तत्कालीन उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य मनरेगा कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा था. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव ने अपना-अपना जवाब दे दिया था. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मनरेगा के बीपीओ, इंजीनियर समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

पलामू डीसी ने की कार्रवाई

बीपीओ, इंजीनियर और रोजगार सेवक ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया था. पूरे मामले में पलामू डीसी शशिरंजन ने कार्रवाई करते हुए दो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत, रंधीर, दो एसिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार, रोजगार सेवक को बर्खास्त कर दिया है.

ये भी पढ़ें-

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पलामू में मनरेगा में अनियमितता को लेकर बड़ी कार्रवाई, इंजीनियर, मुखिया, रोजगार सेवक पर दर्ज होगा FIR

पलामूः मनरेगा के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले दो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी समेत कई इंजीनियर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सभी पर आरोप था कि आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान मनरेगा योजना की स्वीकृति दी गई थी और योजना का क्रियान्वयन जेसीबी के माध्यम से करवाया जा रहा था. पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी और प्रशासनिक स्तर पर जांच की गई थी. जांच के बाद सभी लापरवाह पदाधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है.

आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान डोभा निर्माण का मामला

दरअसल, 2019 में पलामू के मनातू के इलाके में आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान बीपीओ, असिस्टेंट इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर, रोजगार सेवक, मुखिया और पंचायत सेवक ने डोभा की योजना स्वीकृति दी थी. योजना की स्वीकृति देने के बाद जेसीबी के माध्यम से योजना का कार्य करवाया जा रहा था.

डीडीसी से की गई थी मामले की शिकायत

मामले की शिकायत तत्कालीन उप विकास आयुक्त से की गई थी. तत्कालीन उप विकास आयुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारी समेत अन्य मनरेगा कर्मियों से स्पष्टीकरण मांगा था. प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुखिया, पंचायत सचिव ने अपना-अपना जवाब दे दिया था. इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी ने मनरेगा के बीपीओ, इंजीनियर समेत कई के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी.

पलामू डीसी ने की कार्रवाई

बीपीओ, इंजीनियर और रोजगार सेवक ने स्पष्टीकरण का जवाब नहीं दिया था. पूरे मामले में पलामू डीसी शशिरंजन ने कार्रवाई करते हुए दो प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी रविकांत, रंधीर, दो एसिस्टेंट इंजीनियर, एक जूनियर इंजीनियर अविनाश कुमार, रोजगार सेवक को बर्खास्त कर दिया है.

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