धौलपुर. शहर की आनंद नगर कॉलोनी में लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे कॉलोनी वासियों की जब नगर परिषद एवं प्रशासन ने नहीं सुनी तो स्थाई लोक अदालत के न्यायाधीश जनता की सुध लेने कॉलोनी पहुंच गए. जज ने लोगों की समस्या को देखकर मौके पर ही प्रशासन के आला अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. नगर परिषद आयुक्त एवं अतिरिक्त कलेक्टर को 15 दिन के अंदर कॉलोनी वासियों को समस्या से निजात दिलाने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने समय अवधि के अंदर समस्या का हल नहीं निकला, तो प्रतिदिन के हिसाब से पेनल्टी भी लगाई जाएगी.
जलभराव से कई मकानों को पहुंचा नुकसान : परिवादी अधिवक्ता राजेंद्र शर्मा ने बताया कि आनंद नगर कॉलोनी में विगत 6 महीने से जलभराव की समस्या बनी हुई है. बरसात के सीजन में छीतरिया ताल का ओवरफ्लो पानी आनंद नगर कॉलोनी में घुस गया था. भारी मात्रा में पानी आने की वजह से सीवरेज लाइन ब्लॉक हो गई, तभी से ये समस्या आनंद नगर कॉलोनी के लोगों के लिए नासूर बन गई. सीवरेज लाइन बंद होने से कॉलोनी में जलभराव हो गया. इससे कई घरों में पानी भी घुसने लगा है. लोगों के कई मकानों को जलभराव से नुकसान पहुंचा है. दीवारों में दरार आने के साथ मकान के फर्श भी धंस गए.
शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान : राजेंद्र शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में पानी भरने से लोगों को निकलने में मुश्किल हो रही है. जलभराव के कारण लोग आए दिन गिरकर घायल होते हैं. इस समस्या के निराकरण के लिए कॉलोनी के लोगों ने कई बार जिला कलेक्टर को लिखित में शिकायत दी, लेकिन इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई. परिवादी ने बताया कि जब प्रशासन से न्याय की उम्मीद नहीं रही तो स्थाई लोक अदालत में परिवाद दायर किया था. स्थाई लोक अदालत के न्यायाधीश सुरेश भट्ट ने मामले में संज्ञान लिया. न्यायाधीश सोमवार को नगर परिषद एवं प्रशासन के अधिकारियों को साथ लेकर मौका मुआयना करने पहुंच गए. आनंद नगर कॉलोनी की समस्या देख न्यायाधीश ने काफी नाराजगी व्यक्त की. इस दौरान कॉलोनी के लोगों ने भी रूबरू होकर समस्या से अवगत कराया. न्यायाधीश ने नगर परिषद एवं जिला प्रशासन को 15 दिन के अंदर समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा अगर इस अवधि के अंदर लोगों को समस्या से निजात नहीं मिली, तो प्रतिदिन के हिसाब से प्रशासन पर पेनल्टी लगाई जाएगी.