नई दिल्ली: शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्राइवेट स्कूलों की नर्सरी से लेकर पहली कक्षा की आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस)/ वंचित वर्ग (डीजी) और दिव्यांग श्रेणी की सीटों पर दाखिले के लिए अभिभावक आज से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. दाखिला की प्रक्रिया कंप्यूटराइज्ड रहेगी. आवेदक निदेशालय की www.edudel.nic.in वेबसाइट पर ईडब्ल्यूएस/डीजी लिंक पर जाकर आवेदन कर सकते हैं.
आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई होगी, जबकि पहला कंप्यूटराइज्ड ऑनलाइन ड्रॉ 20 मई को होगा. दाखिला के लिए निजी स्कूलों में 25 फीसदी सीटें आरक्षित हैं. इसमें 22 फीसदी सीटें ईडब्लयूएस/डीजी वर्ग और तीन फीसदी सीटें दिव्यांग श्रेणी के बच्चों के लिए है. दाखिले से निजी अल्पसंख्यक स्कूलों को अलग रखा गया है.
एक फोन नंबर से होगा एक ही पंजीकरण
एक मोबाइल नंबर का उपयोग करके केवल एक ही बच्चे का पंजीकरण किया जा सकता है. दाखिला प्रक्रिया से संबंधित सभी बातचीत केवल उस पंजीकृत फोन नंबर के माध्यम से ही होगी. दाखिले के लिए एक ही आवेदन करें. एक से अधिक आवेदन करने पर उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी. भले दाखिले के लिए कंप्टूराइज्ड ड्रॉ में नंबर आ गया हो.
दाखिले के लिए जरूरी दस्तावेज
आवेदन के दौरान माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड नंबर देना अनिवार्य है, जिससे आवेदन के दोहराव से बचा जा सकें. हालांकि, इस बार निदेशालय ने आवेदन के लिए बच्चों के आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है. पिछले वर्ष बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य था. निदेशालय ने दाखिला को लेकर जारी दिशा-निर्देशों में वार्षिक आय-सीमा को लेकर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है. कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी को लेकर आय सीमा ढाई लाख कर दी थी, जिसको लेकर अभिभावक असमंजस की स्थिति में थे. लेकिन, निदेशालय के अनुसार ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत दाखिला आवेदन के लिए वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए. दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग द्वारा जारी आय प्रमाणपत्र मान्य होगा.
दिल्ली में रहने का निवास प्रमाण पत्र हो. साथ ही बीपीएल/एएवाई कार्ड धारक भी दाखिला आवेदन के लिए योग्य होंगे. दिव्यांग श्रेणी में आवेदन के लिए दिव्यांग प्रमाण पत्र होना जरूरी है. जबकि एससी, एसटी, ओबीसी, अनाथ, ट्रांसजेंडर को वंचित समूह श्रेणी में माना जाएगा, जिसके लिए राजस्व विभाग द्वारा जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा. ओबीसी श्रेणी के लिए नॉन क्रीमी लेयर वैध प्रमाणपत्र जरूरी है.
सामान्य बच्चों के लिए दाखिले की उम्र सीमा 31 मार्च 2024 तक
कक्षा उम्र सीमा
नर्सरी 3-5 वर्ष
केजी 4-6 वर्ष
पहली 5-7 वर्ष
निदेशालय का निर्देश है कि स्कूल दाखिले को लेकर डोनेशन फीस नहीं मांग सकेंगे. अगर कोई स्कूल ऐसा करता है तो उस पर दंडनीय जुर्माना लगाया जाएगा, जो कैपिटेशन शुल्क से दस गुना अधिक होगा. दाखिले को लेकर जिला उप शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में निगरानी सेल होगा, जो दाखिले से जुड़ी शिकायतों पर सुनवाई करेगा. साथ ही कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में चयनित उम्मीदवार का दाखिला सुनिश्चित करेगा. दाखिला प्रक्रिया से जुड़ी शिकायतों और प्रश्नों को लेकर हेल्पलाइन नंबर 9818154069 जारी किया है, जिस पर सुबह दस बजे से लेकर शाम पांच बजे तक के बीच सोमवार से लेकर शुक्रवार में कॉल कर सकेंगे.
दाखिले के लिए आवेदन के दौरान गलत पता नहीं दे सकेंगे. निदेशालय के अनुसार कंप्यूटराइज्ड ड्रॉ में सीट आवंटन के लिए घर का पता मुख्य मानदंड है. पसंदीदा स्कूल में दाखिला के लिए अभिभावक जानबूझकर गलत इलाका/उप-स्थान/उप-उप स्थान आवेदन के दौरान भरते हैं, जिसको देखते हुए पंजीकरण फॉर्म में घर का पता भरने को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं.
इसके तहत इलाके वाले विकल्प में क्षेत्र, उप-स्थान/उप स्थान वाले विकल्प में गांव/कॉलोनी/अपार्टमेंट/सेक्टर/पॉकेट/ब्लॉक/गली आदि का विवरण देना होगा. आवेदन के बाद उसमें कोई बदलाव नहीं कर सकेंगे.