लखनऊ: उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को नया कनेक्शन लेने के लिए अब ज्यादा दिनों का इंतजार नहीं करने पड़ेगा. तीन से 15 दिनों के अंदर शहरी और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता को कनेक्शन मिल जाएगा. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत कनेक्शन जारी करने की समय सीमा संबंधी आदेश जारी कर दिया है.
विद्युत आपूर्ति संहिता 2005 के अनुसार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतम 7 और 30 दिनों की समय सीमा इस शर्त के साथ निश्चित थी कि नया खंभा या भूमिगत केबल बिछाने की आवश्यकता नहीं हो तो इस अवधि में कनेक्शन जारी हो जाए. इसी बीच भारत सरकार ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 लागू किया. इसके तहत नए विद्युत कनेक्शन देने का समय मेट्रोपोलियन क्षेत्र में तीन दिन, नगर पालिका क्षेत्र में सात दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 15 दिन को लागू करने के लिए सभी राज्यों को निर्देश दिया गया.
उपभोक्ता परिषद काफी लंबे समय से मांग कर रही थी कि नया बिजली कनेक्शन में जो अधिकतम समय उत्तर प्रदेश विद्युत वितरण संहिता -2005 में प्रावधानित है, उसे संशोधित किया जाए. अब उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन ने विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम- 2020 में दी गई इस व्यवस्था को उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया है.
पावर कारपोरेशन (UP Power Corporation) के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार की तरफ से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अब विद्युत आपूर्ति संहिता-2005 में जो कनेक्शन के लिए अधिकतम समय सीमा निर्धारित थी, उसे अब बदल दिया गया है. अब विद्युत उपभोक्ता अधिकार नियम 2020 के तहत निम्न समयाविधि के अनुसार नया बिजली कनेक्शन देना होगा.
क्षेत्र | अधिकतम समय सीमा |
नगर निगम क्षेत्र | 3 दिन |
नगरपालिका क्षेत्र | 7 दिन |
ग्रामीण क्षेत्र | 15 दिन |
पावर कारपोरेशन ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि वितरण मेन के विस्तार या नए स्टेशनों को शुरू करने की आवश्यकता हो तो वितरण निगमन ऐसे विस्तार या शुरुआत के तुरंत बाद 90 दिनों की अवधि के भीतर ऐसे परिसर में विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें. उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने पावर कारपोरेशन के प्रबंध निदेशक पंकज कुमार से शक्ति भवन में मुलाकात की. साथी ही प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं की तरफ से उनका आभार व्यक्त किया.