ETV Bharat / state

मनी लॉड्रिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर ठगी के आरोपी संजय शेरपुरिया को नोटिस जारी - Notice issued to Sanjay Sherpuria - NOTICE ISSUED TO SANJAY SHERPURIA

Notice issued to Sanjay Sherpuria case. दिल्ली में कथित ठग संजय प्रकाश राय ऊर्फ संजय शेरपुरिया को मनी लॉड्रिंग मामले में ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत याचिका के खिलाफ ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई है. इसकी सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शेरपुरिया को नोटिस जारी किया है.

मनी लाउंड्रिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर शेरपुरिया को नोटिस जारी
मनी लाउंड्रिंग मामले में मिली जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर शेरपुरिया को नोटिस जारी (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jun 3, 2024, 3:55 PM IST

Updated : Jun 3, 2024, 4:41 PM IST

नई दिल्ली: कथित ठग संजय प्रकाश राय ऊर्फ संजय शेरपुरिया को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शेरपुरिया को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च को संजय शेरपुरिया को जमानत दी थी. ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी है कि सीबीआई के मामले में संजय शेरपुरिया को जमानत मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि ईडी की जांच सीबीआई की जांच से अलग है.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय शेरपुरिया की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा था कि यह कानून सम्मत नहीं है कि ईडी ने उत्तर प्रदेश में हुए अपराध की जांच की. इसमें एफआईआर लखनऊ में दर्ज किया गया है. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अपराध दिल्ली में हुआ है. उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर विचार किए बिना ही मामले पर संज्ञान लिया है. संज्ञान लेने का आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत है.

राणा ने कहा था कि ईडी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रियों और उच्च पदस्थ नौकरशाहों का नाम लेकर केवल हवा बनाने का काम किया है. ऐसा कर ईडी कोर्ट को भ्रमित करना चाहती है. उन्होंने कहा था कि एक ही शिकायत के आधार पर ईडी के लखनऊ जोन में भी जांच चल रही है और दिल्ली में भी. ऐसा करना गैरकानूनी है.

संजय प्रकाश राय ने इस मामले में रुपये हासिल किए 12 करोड़ः ED की शिकायत में कहा गया है कि संजय प्रकाश राय ने इस मामले में 12 करोड़ रुपये हासिल किए हैं. इन 12 करोड़ में से 6 करोड़ रुपये डालमिया ट्रस्ट की ओर से यूथ रूरल आंत्रप्रेन्योर फाउंडेशन ( वाईआरईएफ) में आए हैं. जबकि, 6 करोड़ रुपये गौरव डालमिया ने नकद दिए हैं. ईडी के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने शिप्रा इस्टेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित सिंह से भी फर्जीवाड़ा कर एक करोड़ रुपये यह कहकर ठग लिए कि वो लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छी डील करवा देगा.

ये भी पढ़ें : सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए मेकानिज्म तैयार करें डीडीए और दिल्ली नगर निगमः हाईकोर्ट

ईडी के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने व्यवसायी सुनील चंद गोयल से 51 लाख रुपये यह कहकर लिए कि वो उनके व्यापार के विस्तार में मदद करेगा. ईडी के मुताबिक शेरपुरिया लोगों को वरिष्ठ नौकरशाहों से संबंधों का हवाला देकर ठगी करता था. 12 मई 2023 को ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे. ईडी ने शेरपुरिया को मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है.

शेरपुरिया पर आरोप है कि शेरपुरिया ने एनजीओ के जरिए स्वरोजगार देने के नाम पर ठगी की. इतना ही नहीं उसने देश के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उसके जरिए भी धन उगाही की है. साथ ही उस पर टैक्स चोरी के भी आरोप हैं. शेरपुरिया को लखनऊ जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें : वित्त पोषित अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रिंसिपल और टीचर की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार हैः हाईकोर्ट -

नई दिल्ली: कथित ठग संजय प्रकाश राय ऊर्फ संजय शेरपुरिया को ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने शेरपुरिया को नोटिस जारी किया है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 14 अक्टूबर को करने का आदेश दिया. ट्रायल कोर्ट ने 23 मार्च को संजय शेरपुरिया को जमानत दी थी. ट्रायल कोर्ट के इसी आदेश को ईडी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है. ईडी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस आधार पर जमानत दी है कि सीबीआई के मामले में संजय शेरपुरिया को जमानत मिल चुकी है. ईडी ने कहा है कि ईडी की जांच सीबीआई की जांच से अलग है.

ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के दौरान संजय शेरपुरिया की ओर से पेश वकील नीतेश राणा ने कहा था कि यह कानून सम्मत नहीं है कि ईडी ने उत्तर प्रदेश में हुए अपराध की जांच की. इसमें एफआईआर लखनऊ में दर्ज किया गया है. इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि अपराध दिल्ली में हुआ है. उन्होंने कहा था कि ट्रायल कोर्ट ने तथ्यों पर विचार किए बिना ही मामले पर संज्ञान लिया है. संज्ञान लेने का आदेश सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों के विपरीत है.

राणा ने कहा था कि ईडी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, केंद्रीय मंत्रियों और उच्च पदस्थ नौकरशाहों का नाम लेकर केवल हवा बनाने का काम किया है. ऐसा कर ईडी कोर्ट को भ्रमित करना चाहती है. उन्होंने कहा था कि एक ही शिकायत के आधार पर ईडी के लखनऊ जोन में भी जांच चल रही है और दिल्ली में भी. ऐसा करना गैरकानूनी है.

संजय प्रकाश राय ने इस मामले में रुपये हासिल किए 12 करोड़ः ED की शिकायत में कहा गया है कि संजय प्रकाश राय ने इस मामले में 12 करोड़ रुपये हासिल किए हैं. इन 12 करोड़ में से 6 करोड़ रुपये डालमिया ट्रस्ट की ओर से यूथ रूरल आंत्रप्रेन्योर फाउंडेशन ( वाईआरईएफ) में आए हैं. जबकि, 6 करोड़ रुपये गौरव डालमिया ने नकद दिए हैं. ईडी के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने शिप्रा इस्टेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक मोहित सिंह से भी फर्जीवाड़ा कर एक करोड़ रुपये यह कहकर ठग लिए कि वो लखनऊ में जमीन की बिक्री में अच्छी डील करवा देगा.

ये भी पढ़ें : सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण करने वालों से जुर्माना वसूलने के लिए मेकानिज्म तैयार करें डीडीए और दिल्ली नगर निगमः हाईकोर्ट

ईडी के मुताबिक संजय शेरपुरिया ने व्यवसायी सुनील चंद गोयल से 51 लाख रुपये यह कहकर लिए कि वो उनके व्यापार के विस्तार में मदद करेगा. ईडी के मुताबिक शेरपुरिया लोगों को वरिष्ठ नौकरशाहों से संबंधों का हवाला देकर ठगी करता था. 12 मई 2023 को ईडी ने 17 जगहों पर छापेमारी की थी. इस छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेजों और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए थे. ईडी ने शेरपुरिया को मनी लाउंड्रिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है.

शेरपुरिया पर आरोप है कि शेरपुरिया ने एनजीओ के जरिए स्वरोजगार देने के नाम पर ठगी की. इतना ही नहीं उसने देश के शीर्ष नेताओं के साथ फोटो खिंचवाकर उसके जरिए भी धन उगाही की है. साथ ही उस पर टैक्स चोरी के भी आरोप हैं. शेरपुरिया को लखनऊ जेल में पूछताछ के बाद ईडी ने गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें : वित्त पोषित अल्पसंख्यक संस्थानों को प्रिंसिपल और टीचर की नियुक्ति करने का पूरा अधिकार हैः हाईकोर्ट -

Last Updated : Jun 3, 2024, 4:41 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.