मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: स्वास्थ्य विभाग के उदासीन रवैए और संचालकों की लापरवाही के कारण जिले के 98 हेल्थ क्लीनिक, पैथोलैब और नर्सिंग होम के लाइसेंस एक्सपायर हो चुके है. जिले में कोई मेडिकल संस्थान 10 साल, तो कोई 2 साल से बिना लाइसेंस के संचालित हो रहा है. हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने संचालकों को नोटिस जारी कर लाइसेंस नवीनीकरण और लाइसेंस बनवाने के लिए माह की मोहलत दी है.
98 क्लीनिकों को जारी किया गया नोटिस: इसे लेकर एमसीबी सीएमएचओ डॉ. सुरेश तिवारी ने जिलेभर के 98 क्लीनिक, पैथोलैब, डायनोसिस सेंटर, नर्सिंग होम को नोटिस जारी किया है. नोटिस को लेकर डॉ. सुरेश तिवारी ने बताया कि, "एमसीबी जिले के नर्सिंग होम एक्ट में किसी भी प्राइवेट मेडिकल प्रतिष्ठान का पंजीयन नहीं हुआ है. ना ही किसी ने पंजीयन के लिए आवेदन दिया है.एमसीबी के नर्सिंग होम एक्ट के ऑनलाइन पोर्टल में पंजीयन कर लाइसेंस लेने के बाद संचालन करने का प्रोसेस है. ऐसा न करने पर नर्सिंग होम एक्ट के तहत सीलबंद करने की कार्रवाई की जाएगी. स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मनेंद्रगढ़ ब्लॉक में कई मेडिकल संस्थान हैं, जिनके पास कोई दस्तावेज ही नहीं हैं. बावजूद इसके ये क्लीनिक बेधड़क पिछले कई सालों से चल रही है."
इन क्लीनिक को नोटिस हुआ जारी
- रवि क्लीनिक खोंगापानी
- विश्वास क्लीनिक बरबसपुर
- शंकर डेंटल क्लीनिक मनेंद्रगढ़
- पैथोलॉजी सर्विस मनेंद्रगढ़
- पंकज ब्लड कलेक्शन खोंगापानी
- मिश्रा पैथोलैब खोंगापानी
- कोणार्क ब्लड एंड हिस्टोसाइटो कलेक्शन सेंटर खोंगापानी
- बंगाली क्लीनिक सेमरा नागपुर
- महामाया क्लीनिक केल्हारी
इन क्लीनिक के पास दस्तावेज नहीं है:
- मदन डेंटल क्लीनिक हल्दीबाड़ी
- दास ब्लड कलेक्शन सेंटर डोमनहिल
- पटेल पैथोलैब दुबछोला
- नेहा पैथोलेब गोदरीपारा
- चांदसी क्लीनिक खडगवां
- अग्रवाल क्लीनिक हल्दीबाड़ी
- सेंट जोसफ सेवालय जनकपुर
इन क्लीनिक का लाइसेंस हुआ एक्सपायर:
- शिव शंकर सोनोग्राफी सेंटर जनकपुर का अप्रैल 2022 से
- तुलसी अमृत मेटरनिटी होम चिरमिरी का जनवरी 2023 से
- सोहा होमियो कलीनिक हल्दीबाड़ी का मई 2014 से
- जीवन ज्योति क्लीनिक जनकपुर का 2014 से
- एनसीपीएच कॉलरी हॉस्पिटल का 2020 से
- विश्वास क्लीनिक डोमनहिल का मई 2014 से
बता दें कि एमसीबी के कई क्षेत्रों में नर्सिंग होम क्लीनिक पैथोलॉजी एक्स-रे आदि कई प्रकार के स्वास्थ्य सेवाएं संचालित हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने निर्देश जारी किया है.इसके तहत नर्सिंग होम एक्ट के आधार पर उचित दस्तावेज बनाकर स्वास्थ्य सेवाएं संचालित करना होगा. वरना भविष्य में क्लीनिक को सील किया जा सकता है.