नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी दाऊद नासिर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 16 मई को करने का आदेश दिया. इसके पहले 22 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दाऊद नासिर की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 19 जनवरी को ईडी की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. वहीं ईडी ने 9 जनवरी को चार्जशीट दाखिल की थी. करीब पांच हजार पेज की चार्जशीट में ईडी ने जिन लोगों को आरोपी बनाया है, उनमें जावेद इमाम सिद्दीकी, दाऊद नासिर, कौसर इमाम सिद्दीकी और जीशान हैदर शामिल है. ईडी ने पार्टनरशिप फर्म स्काई पावर को भी आरोपी बनाया है.
दरअसल यह मामला 13 करोड़ 40 लाख रुपए की जमीन की बिक्री से जुड़ा हुआ है. ईडी के मुताबिक, आप विधायक अमानतुल्लाह खान के अज्ञात स्रोतों से अर्जित संपत्ति से जमीनें खरीदी और बेची गई. आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी की डायरी में आठ करोड़ रुपए की एंट्री की गई है. वहीं जावेद इमाम को ये संपत्ति सेल डीड के जरिए मिली. जावेद इमाम ने ये संपत्ति 13 करोड़ 40 लाख में बेची और जीशान हैदर ने इसके लिए जावेद को नकद राशि दी.
इस मामले में पहले सीबीआई ने केस दर्ज किया था. सीबीआई की ओर से दर्ज केस में आप विधायक अमानतुल्लाह खान समेत 11 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है. इस मामले में सीबीआई ने 23 नवंबर, 2016 को एफआईआर दर्ज की थी. जांच के बाद सीबीआई ने 21 अगस्त, 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी. सीबीआई के मुताबिक, दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ और संविदा पर दूसरी नियुक्तियों में गड़बड़ियां की गई.
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सीबीआई की चार्जशीट में कहा गया है कि इन नियुक्तियों के लिए अमानतुल्लाह खान ने महबूब आलम और दूसरे आरोपियों के साथ साजिश रची, जिन्हें वक्फ बोर्ड में विभिन्न पदों पर नियुक्त किया गया था. चार्जशीट के मुताबिक, इन नियुक्तियों में मनमानी की गई और अमानतुल्लाह खान और महबूब आलम ने अपने पद का दुरुपयोग किया. बता दें कि वक्फ बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हाईकोर्ट ने 11 मार्च को आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी.
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