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राजेंद्र नगर कोचिंग सेंटर की सीसीटीवी फुटेज रखने की मांग पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी - Delhi coaching centre deaths - DELHI COACHING CENTRE DEATHS

UPSC aspirants deaths: दिल्ली कोचिंग हादसे से जुड़े सीसीटीवी फुटेज रखने की मांग वाली याचिका पर तीस हजारी कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की. इसमें कोर्ट ने पुलिस को नोटिस जारी किया है.

तीस हजारी कोर्ट
तीस हजारी कोर्ट (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 2, 2024, 9:01 PM IST

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में छात्रों की मौत से जुड़ी घटना और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विनोद कुमार ने 7 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

याचिका इस मामले के आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आरके त्रिपाठी औऱ साहिल आहूजा ने कहा कि छात्रों की मौत के समय से एक घंटा पहले और घटना के आधे घंटे बाद की सीसीटीवी संरक्षित की जानी चाहिए, ताकि दोषियों का पता लगाने में मदद मिल सके. बता दें, मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट ने 1 अगस्त को जमानत दी थी. कथूरिया की जमानत याचिका 31 जुलाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ेंः Rau's IAS कोचिंग हादसे से आक्रोश का माहौल, स्टूडेंट्स से लेकर परिवार तक सभी में गुस्सा, जानिए- अब तक क्या हुआ ?

दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 28 जुलाई की देर रात कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. पुलिस ने इनके खिलाफ बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

यह भी पढ़ेंः जानिए, दिल्ली के कोचिंग सेंटर में जान गंवाने वाले कौन हैं तीनों UPSC स्टूडेंट्स?

बता दें, RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में 27 जुलाई की शाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. तभी अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः शुक्र है बारिश के पानी का चालान नहीं काटा, पढ़ें कोचिंग हादसे पर दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी

नई दिल्लीः दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने RAU’S IAS स्टडी सर्कल में छात्रों की मौत से जुड़ी घटना और आसपास के इलाके की सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने की मांग करने वाली याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विनोद कुमार ने 7 अगस्त को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया.

याचिका इस मामले के आरोपी और थार चालक मनुज कथूरिया ने दायर की है. याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आरके त्रिपाठी औऱ साहिल आहूजा ने कहा कि छात्रों की मौत के समय से एक घंटा पहले और घटना के आधे घंटे बाद की सीसीटीवी संरक्षित की जानी चाहिए, ताकि दोषियों का पता लगाने में मदद मिल सके. बता दें, मनुज कथूरिया को सेशंस कोर्ट ने 1 अगस्त को जमानत दी थी. कथूरिया की जमानत याचिका 31 जुलाई को जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने खारिज कर दिया था.

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दिल्ली पुलिस ने 29 जुलाई को RAU’s IAS स्टडी सर्कल के चार सह मालिकों और थार चालक को गिरफ्तार किया था. इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. 28 जुलाई की देर रात कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता और कोआर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था. पुलिस ने इनके खिलाफ बिल्डिंग मैनेजमेंट, सिस्टम की देखरेख करनेवाले निगमकर्मियों और दूसरे आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया है. दिल्ली पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 106(1), 115(2), 3(5) के तहत केस दर्ज किया है.

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बता दें, RAU’S IAS स्टडी सर्कल के बेसमेंट में लाइब्रेरी स्थित है. इस लाइब्रेरी में 27 जुलाई की शाम यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्र पढ़ाई कर रहे थे. तभी अचानक आए पानी में पढ़ाई कर रहे तीन छात्र फंस गए और इनकी मौत हो गई. इस दर्दनाक हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है.

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