नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ का कामकाज भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ कमेटी या सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार और भारतीय कुश्ती संघ को नोटिस जारी किया है. जस्टिस प्रतीक जालान की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को करने का आदेश दिया.
हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और भारतीय कुश्ती संघ को दो हफ्ते में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है. याचिका पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और उनके पति सत्यव्रत कादियान ने दायर की है. इसमें मांग की गई है कि भारतीय कुश्ती संघ के वर्तमान प्रबंधन को कोई भी सेलेक्शन ट्रायल लेने से रोका जाए. याचिकाकर्ता पहलवानों की ओर से पेश वकील ने कोर्ट से कहा कि भारतीय कुश्ती संघ को छद्म अध्यक्ष चला रहे हैं और पहलवानों की कीमत पर सेलेक्शन ट्रायल लिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि भारतीय कुश्ती संघ का कामकाज भारतीय ओलंपिक संघ अपने हाथ में ले, लेकिन इस आदेश का उल्लंघन किया जा रहा है.
कोर्ट ने गठन पर लगाई थी मुहर: इससे पहले 12 सितंबर को हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ से पूछा था कि वो भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज को चलाने के लिए उसके आदेश के मुताबिक, तदर्थ समिति के पुनर्गठन को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं. हाईकोर्ट ने कहा था कि 16 अगस्त के उसके आदेश के अमल में भारतीय ओलंपिक संघ और केंद्र सरकार ने क्या कदम उठाया है. 16 अगस्त को हाईकोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ की ओर से भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज की देखरेख के लिए तदर्थ समिति के गठन पर मुहर लगाते हुए कहा था कि भारतीय ओलंपिक संघ चाहे तो तदर्थ समिति का पुनर्गठन कर सकती है.
राऊज एवेन्यू में लंबित है मामला: याचिका में भारतीय कुश्ती संघ के कामकाज के लिए तदर्थ समिति का गठन करने या सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज को प्रशासक नियुक्त करने की मांग की गई थी. बता दें कि महिला पहलवानों ने बीजेपी के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाते हुए केस भी दर्ज कराया है, जो राऊज एवेन्यू कोर्ट में लंबित है.
हरीश खुराना को कोर्ट में पेश होने का निर्देश
वहीं एक अन्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दो वोटर कार्ड रखने के मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को दो वोटर कार्ड रखने के मामले में तीस हजारी कोर्ट की ओर से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर बीजेपी नेता हरीश खुराना को फिर से नोटिस जारी किया है. जस्टिस चंद्रधारी सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को करने का आदेश दिया. कोर्ट ने हरीश खुराना को 10 दिसंबर को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया.
यह भी पढ़ें- केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को भेजा नोटिस, जानें पूरा मामला
यह भी पढ़ें- दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में होगी 1463 पदों पर भर्ती, LG ने दी मंजूरी