नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज को दोबारा नोटिस जारी किया है. एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने बांसुरी स्वराज को 4 जनवरी 2025 को पेश होने का निर्देश दिया.
दरअसल, आज सुनवाई के दौरान सत्येंद्र जैन की ओर से पेश वकील रजत भारद्वाज और मोहम्मद इरशाद ने बताया कि बांसुरी के खिलाफ कोर्ट का आदेश तामील नहीं कराया जा सकता है. उसके बाद कोर्ट ने दोबारा नोटिस जारी करने का आदेश दिया. इसके पहले 16 दिसंबर को कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की आपराधिक मानहानि याचिका पर संज्ञान लेते हुए बांसुरी स्वराज को नोटिस जारी किया था.
सत्येंद्र जैन ने याचिका में क्या कहा? जानिए: सत्येंद्र जैन ने याचिका दायर कर कहा है कि बांसुरी स्वराज के बयान ने उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की है. सत्येंद्र जैन ने कहा है कि बांसुरी स्वराज ने कहा था कि उनके घर से तीन करोड़ रुपये बरामद किए गए थे. याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने अपने बयान में कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना और 133 सोने के सिक्के मिले थे.
याचिका में कहा गया है कि बांसुरी स्वराज ने 5 अक्टूबर 2023 को टीवी चैनल पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उनकी छवि खराब करने वाले बयान दिए थे. इस बयान में बांसुरी स्वराज ने सत्येंद्र जैन को भ्रष्ट और फर्जी करार दिया था. ये बयान झूठे थे जिसका सच्चाई से कोई लेना-देना नहीं था. सत्येंद्र जैन ने याचिका में कहा है कि बांसुरी स्वराज का ये बयान उन्हें बदनाम करने के लिए दिया गया था. इस बयान के जरिये बांसुरी स्वराज राजनीतिक लाभ लेना चाहती थीं. इस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा. इससे उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई. बता दें कि सत्येंद्र जैन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने और मनी लाउंड्रिंग के मामले चल रहे हैं. सत्येंद्र जैन को इस मामले में 30 मई 2022 को गिरफ्तार किया गया था. सत्येंद्र जैन को 18 अक्टूबर को जमानत मिली थी.
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