लखनऊ: भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य के कथित पति पर जानलेवा हमले के मामले में एसीजेएम तृतीय (एमपी एमएलए कोर्ट) अंबरीश कुमार श्रीवास्तव की कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य और उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ जारी किया है.
लखनऊ निवासी पत्रकार दीपक कुमार स्वर्णकार और बदायूं से भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य प्रकरण में कई बार समन के बाद भी कोर्ट में हाजिर न होने पर स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.
अदालत में दाखिल परिवाद में कहा गया है कि वादी वर्ष 2016 से संघमित्रा मौर्य के साथ रिलेशन में रह रहा था. 3 जनवरी 2019 को उसने संघमित्रा के घर पर शादी की. तब संघमित्रा मौर्य व उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बताया था कि संघमित्रा का शादी के पूर्व तलाक हो चुका है, जबकि संघमित्रा मौर्य का तलाक वर्ष 2021 में हुआ है.
आरोप लगाया गया है कि वर्ष 2021 में जब वादी ने संघमित्रा मौर्य एवं उनके पिता स्वामी प्रसाद से विधि विधान से शादी करने की बात कही तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने घर पर जान से मारने की नीयत से हमला कराया. यह भी आरोप लगाया गया है कि 10 एवं 11 नवंबर 2021 को कुशीनगर के होटल में हमला कराया गया. इसके अलावा लखनऊ में पॉलिटेक्निक के पास एवं अंबेडकर विश्वविद्यालय के पास वादी पर जानलेवा हमला कराया गया.