चंडीगढ़: हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है. उम्मीदवार आज से 12 सितंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं. 13 सितंबर को नामांकन की समीक्षा की जाएगी. 16 सितंबर को नामांकन वापिस लिए जा सकते हैं. नामांकन के समय उम्मीदवारों को अपने साथ 4 लोगों को लाने की अनुमति होगी. आरओ/एआरओ कार्यालय की 100 मीटर की परिधि में अधिकतम 3 वाहन लाए जा सकते हैं.
हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन: उम्मीदवार अपना नामांकन पत्र आरओ/एआरओ कार्यालय में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर बाद 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं. नामांकन ऑनलाइन व ऑफलाइन मोड में जमा करवाया जा सकता है. जो उम्मीदवार ऑनलाइन नामांकन करना चाहते हैं उन्हें https://suvidha.eci.gov.in पर अपना अकाउंट बनाकर नामांकन फॉर्म भरना होगा. सुरक्षा राशि जमा करवाकर रिटर्निंग अधिकारी के पास नामांकन जमा करने के लिए समय का चयन करना होगा.
उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन भर सकते हैं नामांकन: कोई उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से नामांकन आवेदन भरता है, तो उसे प्रिंट आउट लेकर इसे नोटरी से सत्यापित करवाना आवश्यक होगा. दस्तावेजों के साथ रिटर्निंग अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से आवेदन जमा करना होगा. विधानसभा क्षेत्र में चुनाव खर्च की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपये तय की गई है.
इन बातों का ध्यान रखना जरूरी: नामांकन के समय उम्मीदवार को सुरक्षा राशि के रूप में 10 हजार रुपये जमा करवाने होंगे. जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति से संबंधित है. उन्हें संबंधित चुनाव में आधी राशि यानी 5 हजार रुपये सुरक्षा राशि के रूप में जमा करवानी होगी. चाहे वो सामान्य निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हो या आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र से. उम्मीदवारों को नामांकन पत्र के हलफनामे के सभी कॉलम भरने होंगे.