ETV Bharat / state

नोएडा: आठ हजार वर्ग मीटर अवैध निर्माण पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, भू-माफियाओं का था कब्जा - Bulldozer on illegal construction

Bulldozer on illegal construction in Noida: नोएडा प्राधिकरण के CEO लोकेश एम के निर्देश पर हजारों वर्ग मीटर अवैध निर्माण पर नोएडा प्राधिकरण की तरफ से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई.

Etv Bharat
Etv Bharat
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : Apr 29, 2024, 8:30 PM IST

नई दिल्ली/नोएडा: सेक्टर 123 हिंडन नदी डूब क्षेत्र में रातों-रात सैकड़ो डंपर मिट्टी डालकर दुकान और फार्म हाउस का अवैध निर्माण क़िया जा रहा था. नोएडा प्राधिकरण की टीम ने पहुंच कर वहां से अवैध निर्माण हटाया. 8000 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण चल रहा था जिसकी बाजारू कीमत 48 करोड़ आंकी गई. सेक्टर-113 के बड़े कॉलोनाइजर का अवैध निर्माण चल रहा था. सेक्टर 70 बसई गांव में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किये गए अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और भू-माफियाओं के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को दिये गये थे. जिसके तहत सोमवार को नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्डन पुल के पास ग्राम पर्थला खंजरपुर के डूब क्षेत्र की लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण को भूलेख विभाग, वर्क सर्किल की संयुक्त टीम एवं नोएडा पुलिस बल द्वारा ध्वस्त कराया गया.

नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई एक अन्य कार्यवाई में ग्राम-बसई की खसरा संख्या-59, 60, 61 व 62 सैक्टर-68, जो नोएडा भूखण्ड संख्या-27ए के अन्तर्गत पार्क हेतु अधिकृत है, पर किये गए अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराया गया. इस अवैध एवं अनधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 45 सौ वर्ग मीटर है. जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 34 करोड़ रुपये आँकी गई है.

इस प्रकार अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजारू कीमत कुल 82 करोड़ है. इसके अतिरिक्त मदरहुड अस्पताल सेक्टर-48 के सामने किये जा रहे अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को मौके पर रुकवाया गया, शटरिंग तोड़ी गई. अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी कर अतिक्रमणकर्ताओ के विरूद्ध वर्क सर्किल 3 द्वारा संबंधित थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 128 करोड़ की जमीन से हटा कब्जा

नई दिल्ली/नोएडा: सेक्टर 123 हिंडन नदी डूब क्षेत्र में रातों-रात सैकड़ो डंपर मिट्टी डालकर दुकान और फार्म हाउस का अवैध निर्माण क़िया जा रहा था. नोएडा प्राधिकरण की टीम ने पहुंच कर वहां से अवैध निर्माण हटाया. 8000 वर्ग मीटर पर अवैध निर्माण चल रहा था जिसकी बाजारू कीमत 48 करोड़ आंकी गई. सेक्टर-113 के बड़े कॉलोनाइजर का अवैध निर्माण चल रहा था. सेक्टर 70 बसई गांव में भी अवैध निर्माण पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर, व्यापारियों के विरोध के बाद रोकी गई कार्रवाई

नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नौएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किये गए अवैध एवं अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त करने और भू-माफियाओं के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाने का निर्देश नोएडा प्राधिकरण के संबंधित अधिकारियों को दिये गये थे. जिसके तहत सोमवार को नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अन्तर्गत हिन्डन पुल के पास ग्राम पर्थला खंजरपुर के डूब क्षेत्र की लगभग 8000 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण को भूलेख विभाग, वर्क सर्किल की संयुक्त टीम एवं नोएडा पुलिस बल द्वारा ध्वस्त कराया गया.

नोएडा प्राधिकरण की तरफ से की गई एक अन्य कार्यवाई में ग्राम-बसई की खसरा संख्या-59, 60, 61 व 62 सैक्टर-68, जो नोएडा भूखण्ड संख्या-27ए के अन्तर्गत पार्क हेतु अधिकृत है, पर किये गए अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को ध्वस्त कराया गया. इस अवैध एवं अनधिकृत निर्माण का क्षेत्रफल लगभग 45 सौ वर्ग मीटर है. जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत लगभग 34 करोड़ रुपये आँकी गई है.

इस प्रकार अतिक्रमण मुक्त कराई गई भूमि की अनुमानित बाजारू कीमत कुल 82 करोड़ है. इसके अतिरिक्त मदरहुड अस्पताल सेक्टर-48 के सामने किये जा रहे अवैध एवं अनाधिकृत निर्माण को मौके पर रुकवाया गया, शटरिंग तोड़ी गई. अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण नोटिस जारी कर अतिक्रमणकर्ताओ के विरूद्ध वर्क सर्किल 3 द्वारा संबंधित थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है.

ये भी पढ़ें: ग्रेटर नोएडा में अवैध कॉलोनियों पर चला प्राधिकरण का बुलडोजर, 128 करोड़ की जमीन से हटा कब्जा

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.