ETV Bharat / state

कुछ दिनों में ही खराब हो गई नई टीवी, कंपनी ने नहीं कराया सही, आयोग ने ग्राहक के हित में सुनाया फैसला - Agra consumer forum decision

आगरा में जिला उपभोक्ता आयोग के फैसले से ग्राहक को बड़ी राहत मिली है. नई टीवी कुछ ही दिनों में खराब होने पर उसे सही नहीं कराया गया. अब आयोग ने ग्राहक को नया टीवी देने या ब्याज सहित पूरी कीमत अदा करने के आदेश दिए हैं.

पिे्प
ेि्पप
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Apr 27, 2024, 9:06 AM IST

आगरा : जिला उपभोक्ता आयोग ने नया टीवी खराब होने के मामले में लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाने पर एक ग्राहक के पक्ष में आदेश जारी किया. जिला उपभोक्ता आयोग में ग्राहक ने वाद दायर किया था. आरोप था कि उसका नया टीवी खराब हो गया था. कंपनी में शिकायत के बाद भी उसे सही नहीं कराया गया. इतना ही नहीं, वारंटी होने के बावजूद उसे बदला भी नहीं. जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि गोपाल विहार देवरी रोड निवासी शालिनी अस्थाना ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक वाद प्रस्तुत किया था. आरोप था कि 11 नवंबर 2015 को ताजगंज रोड सदर स्थित डिजिटल वर्ल्ड से उन्होंने 65,990 रुपये देकर नया एलसीडी टीवी खरीदा था. इसकी पांच वर्ष की वारंटी थी. मगर, कुछ ही दिन में टीवी खराब हो गया. ईमेल से कंपनी और शोरूम संचालक से शिकायत की गई. इस पर कंपनी का एक कर्मचारी आया. उसने 590 रुपये लिए और रकम की रसीद भी दी. कहा कि, एक-दो दिन में टीपी की मरम्मत करने या बदल कर दूसरा देने आएगा.

शालिनी अस्थाना ने बताया कि इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इस पर शोरूम संचालक और कंपनी को नोटिस भिजवाया. कोई जवाब न आने पर जिला उपभोक्ता आयोग में प्रार्थना पत्र दिया था. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि, वादी की शिकायत पर दिए गए दस्तावेज की छानबीन की गई. आरोपी पक्ष को नोटिस दिया गया. आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने इसके बाद एक आदेश जारी करके 45 दिन में वादी को नया टीवी या ब्याज सहित टीवी का मूल्य अदा करने को कहा है. इसके साथ ही वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी देने का निर्देश जारी किए है.

यह भी पढ़ें : हाथ का ऑपरेशन बीच में छोड़ डोसा खाने चला गया डॉक्टर, 2 घंटे के बाद लौटा, युवती की अंगुलियां हो गईं टेढ़ी

आगरा : जिला उपभोक्ता आयोग ने नया टीवी खराब होने के मामले में लापरवाहीपूर्ण रवैया अपनाने पर एक ग्राहक के पक्ष में आदेश जारी किया. जिला उपभोक्ता आयोग में ग्राहक ने वाद दायर किया था. आरोप था कि उसका नया टीवी खराब हो गया था. कंपनी में शिकायत के बाद भी उसे सही नहीं कराया गया. इतना ही नहीं, वारंटी होने के बावजूद उसे बदला भी नहीं. जिला उपभोक्ता आयोग ने कंपनी और शोरूम संचालक को नया टीवी देने या फिर सात प्रतिशत ब्याज सहित टीवी की कीमत वादी को देने के आदेश दिए हैं.

बता दें कि गोपाल विहार देवरी रोड निवासी शालिनी अस्थाना ने जिला उपभोक्ता आयोग में एक वाद प्रस्तुत किया था. आरोप था कि 11 नवंबर 2015 को ताजगंज रोड सदर स्थित डिजिटल वर्ल्ड से उन्होंने 65,990 रुपये देकर नया एलसीडी टीवी खरीदा था. इसकी पांच वर्ष की वारंटी थी. मगर, कुछ ही दिन में टीवी खराब हो गया. ईमेल से कंपनी और शोरूम संचालक से शिकायत की गई. इस पर कंपनी का एक कर्मचारी आया. उसने 590 रुपये लिए और रकम की रसीद भी दी. कहा कि, एक-दो दिन में टीपी की मरम्मत करने या बदल कर दूसरा देने आएगा.

शालिनी अस्थाना ने बताया कि इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ. इस पर शोरूम संचालक और कंपनी को नोटिस भिजवाया. कोई जवाब न आने पर जिला उपभोक्ता आयोग में प्रार्थना पत्र दिया था. जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने बताया कि, वादी की शिकायत पर दिए गए दस्तावेज की छानबीन की गई. आरोपी पक्ष को नोटिस दिया गया. आयोग अध्यक्ष सर्वेश कुमार और सदस्य डॉ. अरुण कुमार ने इसके बाद एक आदेश जारी करके 45 दिन में वादी को नया टीवी या ब्याज सहित टीवी का मूल्य अदा करने को कहा है. इसके साथ ही वाद व्यय के 25 हजार रुपये भी देने का निर्देश जारी किए है.

यह भी पढ़ें : हाथ का ऑपरेशन बीच में छोड़ डोसा खाने चला गया डॉक्टर, 2 घंटे के बाद लौटा, युवती की अंगुलियां हो गईं टेढ़ी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.