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पट्टे पर अब अभियान का लोगो और मुख्यमंत्री की नहीं होगी तस्वीर, निकाय प्रमुख भी नहीं अटका सकेंगे फाइल - UDH Minister Jhabar Singh Kharra - UDH MINISTER JHABAR SINGH KHARRA

New Rules For land Lease : अब प्रदेश में जमीनों के पट्टे देने पर अब किसी भी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी. यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर अब नियमों में बदलाव किया गया है.

जमीनों के पट्टे देने के लिए नए नियम
जमीनों के पट्टे देने के लिए नए नियम (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 22, 2024, 10:26 AM IST

जयपुर : प्रदेश में अब जमीनों के पट्टे देने के लिए नए नियम बनाते हुए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है. पट्टों पर अब किसी भी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी. यही नहीं निकाय प्रमुख अब किसी भी फाइल को लंबे समय तक अटका नहीं सकेंगे. यदि यह जनप्रतिनिधि 15 दिन में फाइल को निस्तारित नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक के हस्ताक्षर करवा कर पट्टे जारी किए जा सकेंगे. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

यूडीएच मंत्री के निर्देश पर नियमों में बदलाव : प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से पट्टा वितरण को लेकर शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्व घोटाला होने का आरोप लगा चुके यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर अब नियमों में बदलाव किया गया है. पहले जमीनों के पट्टों पर आयुक्त, उपयुक्त या फिर संबंधित अधिकारी के साइन हुआ करते थे और उसके बाद पत्रावली को महापौर, सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता था. निकाय प्रमुख इस पर अपनी मंशा के अनुसार साइन करते थे और कुछ फाइलों को अटकाने के मामले भी सामने आ चुके हैं. जयपुर हेरिटेज नगर निगम में महापौर के खिलाफ चल रहा प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है.

निकाय प्रमुख भी नहीं अटका सकेंगे फाइल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढे़ं. पट्टा जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 30 दिन में आवेदक को मिलेगा पट्टा

जमीनों के पट्टे के प्रारूप में भी बदलाव: हालांकि, अब नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके चलते इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा. जमीन के पट्टों से जुड़ी पत्रावली को अब निकाय प्रमुख अटका नहीं पाएंगे. यदि 15 दिन में वो इन फाइलों को निस्तारित नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक के हस्ताक्षर से पट्टा जारी किया जा सकेगा. इसके साथ ही जमीनों के पट्टे के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है. अब पट्टे पर किसी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होगा. केवल पट्टे धारक की फोटो के साथ पट्टा जारी करने का निर्देश दिए गए हैं.

इससे पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पट्टा वितरण अभियान को लेकर नए नियम बनाने की बात कही थी. साथ ही उसमें सारा काम ऑनलाइन होने और ऑनलाइन में भी समय अवधि सुनिश्चित होने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया था. खर्रा ने ये भी स्पष्ट किया था कि पट्टे के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनकी निकाय स्तर पर एक सप्ताह में जांच कर कमी खामी दूर करने के लिए आवेदक को सूचित करना होगा. इसके बाद निश्चित समय में प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए.

जयपुर : प्रदेश में अब जमीनों के पट्टे देने के लिए नए नियम बनाते हुए प्रारूप में भी बदलाव किया गया है. पट्टों पर अब किसी भी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी. यही नहीं निकाय प्रमुख अब किसी भी फाइल को लंबे समय तक अटका नहीं सकेंगे. यदि यह जनप्रतिनिधि 15 दिन में फाइल को निस्तारित नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के उपनिदेशक के हस्ताक्षर करवा कर पट्टे जारी किए जा सकेंगे. इस संबंध में स्वायत्त शासन विभाग निदेशक कुमार पाल गौतम ने आदेश भी जारी कर दिए हैं.

यूडीएच मंत्री के निर्देश पर नियमों में बदलाव : प्रदेश में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से पट्टा वितरण को लेकर शुरू किए गए प्रशासन शहरों के संग अभियान में राजस्व घोटाला होने का आरोप लगा चुके यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के निर्देश पर अब नियमों में बदलाव किया गया है. पहले जमीनों के पट्टों पर आयुक्त, उपयुक्त या फिर संबंधित अधिकारी के साइन हुआ करते थे और उसके बाद पत्रावली को महापौर, सभापति या अध्यक्ष के पास भेजा जाता था. निकाय प्रमुख इस पर अपनी मंशा के अनुसार साइन करते थे और कुछ फाइलों को अटकाने के मामले भी सामने आ चुके हैं. जयपुर हेरिटेज नगर निगम में महापौर के खिलाफ चल रहा प्रकरण भी इसी से जुड़ा हुआ है.

निकाय प्रमुख भी नहीं अटका सकेंगे फाइल (वीडियो ईटीवी भारत जयपुर)

इसे भी पढे़ं. पट्टा जारी करने की प्रक्रिया होगी ऑनलाइन, 30 दिन में आवेदक को मिलेगा पट्टा

जमीनों के पट्टे के प्रारूप में भी बदलाव: हालांकि, अब नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके चलते इन परिस्थितियों से नहीं गुजरना पड़ेगा. जमीन के पट्टों से जुड़ी पत्रावली को अब निकाय प्रमुख अटका नहीं पाएंगे. यदि 15 दिन में वो इन फाइलों को निस्तारित नहीं करते हैं तो स्थानीय निकाय विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक के हस्ताक्षर से पट्टा जारी किया जा सकेगा. इसके साथ ही जमीनों के पट्टे के प्रारूप में भी बदलाव किया गया है. अब पट्टे पर किसी अभियान का लोगो या मुख्यमंत्री का फोटो नहीं होगा. केवल पट्टे धारक की फोटो के साथ पट्टा जारी करने का निर्देश दिए गए हैं.

इससे पहले यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने पट्टा वितरण अभियान को लेकर नए नियम बनाने की बात कही थी. साथ ही उसमें सारा काम ऑनलाइन होने और ऑनलाइन में भी समय अवधि सुनिश्चित होने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया था. खर्रा ने ये भी स्पष्ट किया था कि पट्टे के लिए जो भी आवेदन आएंगे उनकी निकाय स्तर पर एक सप्ताह में जांच कर कमी खामी दूर करने के लिए आवेदक को सूचित करना होगा. इसके बाद निश्चित समय में प्रक्रिया पूरी करने के दिशा निर्देश दिए गए.

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