ETV Bharat / state

व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आज से कर सकेगें FIR, 3 नए आपराधिक कानून लागू - NEW CRIMINAL LAWS IMPLEMENTATION

देश प्रदेश में 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू किए जा रहे हैं. दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि नए कानून के लागू होने के बाद व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर भी एफआईआर दर्ज कराया जा सकता है.

NEW CRIMINAL LAWS IMPLEMENTATION
1 जुलाई से प्रदेश में नए आपराधिक कानून होंगे लागू (Getty Image)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jun 27, 2024, 9:14 PM IST

Updated : Jul 1, 2024, 12:03 PM IST

NEW CRIMINAL LAWS IMPLEMENTATION: 1 जुलाई 2024 से प्रदेश में नए आपराधिक कानून लागू किए जा रहें हैं. जिसके तहत 3 कानूनों में बदलाव किया गया है. जिसमें इंडियन पीनल कोड के बदले अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के बदले अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस कोड के बदले अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने जगह ले लिया है. इस नए कानून में बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. नए आपराधिक कानून की जागरूकता के लिए सभी थानों में कैंप लगाया जाएगा.

व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कर सकेंगें FIR दर्ज (ETV Bharat)

व्हाट्सएप मैसेज से होगी एफआईआर दर्ज

भारतीय न्याय संहिता में धाराएं काफी कम की गई है. करीब 19 धाराएं हटाई गई और एक जैसे अपराध के सभी धारा को एक ही अध्याय धारा 2 के अंतर्गत लाया गया है. दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि "यदि आवेदन हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज से भी आ जाता है तो उसको भी एफआईआर के रूप में माना जायेगा, लेकिन प्रावधान में ये दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जिन्होंने आवेदन दिया है, उनको कार्यालय में आकार साइन करना पड़ेगा."

ये भी पढ़ें:

नए आपराधिक कानून विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

1 जुलाई को होगी IPC-CRPC की छुट्टी, नए कानून लागू करने के लिए 5 लाख से ज्यादा अधिकारियों ने ली ट्रेनिंग

प्रभारी सहित विवचकों की ट्रेनिंग पूरी

1 जुलाई को लागू होने वाले नए आपराधिक कानून को लेकर थाना स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है. एसपी ने बताया कि थाना प्रभारियों से लेकर विवेचकों की भी ट्रेनिंग कई बार हो चुकी है. 1 जुलाई को सरकार के आदेश अनुसार प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और सभी लोगों को आमंत्रित किया जायेगा. जिससे सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में पता चल सके.

NEW CRIMINAL LAWS IMPLEMENTATION: 1 जुलाई 2024 से प्रदेश में नए आपराधिक कानून लागू किए जा रहें हैं. जिसके तहत 3 कानूनों में बदलाव किया गया है. जिसमें इंडियन पीनल कोड के बदले अब भारतीय न्याय संहिता 2023, सीआरपीसी के बदले अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और इंडियन एविडेंस कोड के बदले अब भारतीय साक्ष्य संहिता 2023 ने जगह ले लिया है. इस नए कानून में बच्चों और महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है. नए आपराधिक कानून की जागरूकता के लिए सभी थानों में कैंप लगाया जाएगा.

व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से कर सकेंगें FIR दर्ज (ETV Bharat)

व्हाट्सएप मैसेज से होगी एफआईआर दर्ज

भारतीय न्याय संहिता में धाराएं काफी कम की गई है. करीब 19 धाराएं हटाई गई और एक जैसे अपराध के सभी धारा को एक ही अध्याय धारा 2 के अंतर्गत लाया गया है. दतिया एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने बताया कि "यदि आवेदन हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज से भी आ जाता है तो उसको भी एफआईआर के रूप में माना जायेगा, लेकिन प्रावधान में ये दिया गया है कि 3 दिन के अंदर जिन्होंने आवेदन दिया है, उनको कार्यालय में आकार साइन करना पड़ेगा."

ये भी पढ़ें:

नए आपराधिक कानून विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

1 जुलाई को होगी IPC-CRPC की छुट्टी, नए कानून लागू करने के लिए 5 लाख से ज्यादा अधिकारियों ने ली ट्रेनिंग

प्रभारी सहित विवचकों की ट्रेनिंग पूरी

1 जुलाई को लागू होने वाले नए आपराधिक कानून को लेकर थाना स्तर पर भी तैयारियां पूरी हो चुकी है. एसपी ने बताया कि थाना प्रभारियों से लेकर विवेचकों की भी ट्रेनिंग कई बार हो चुकी है. 1 जुलाई को सरकार के आदेश अनुसार प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है और सभी लोगों को आमंत्रित किया जायेगा. जिससे सभी लोगों को इस नए कानून के बारे में पता चल सके.

Last Updated : Jul 1, 2024, 12:03 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.